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थाई युवती की मौत का मामला: लखनऊ CJM कोर्ट में FIR दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल

राजधानी लखनऊ में थाइलैंड से आई स्पा गर्ल की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है. ये प्रार्थना पत्र सोशल एक्टिविस्ट और अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने दाखिल की है.

lucknow district court
लखनऊ जनपद न्यायालय
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Published : May 13, 2021, 1:36 PM IST

लखनऊ: थाईलैंड से आई स्पा गर्ल की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए राजधानी लखनऊ के जनपद न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है. ये प्रार्थना पत्र सोशल एक्टिविस्ट और अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने दाखिल की है. उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र ई-मेल के जरिये कोर्ट को भेजा गया है और सम्बंधित कोर्ट को प्रार्थना पत्र भेजे जाने का जवाब भी उन्हें प्राप्त हुआ है.

अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने दाखिल किया प्रार्थना पत्र
सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि वादिनी ने पहले थाना विभूति खंड में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को एफआईआर हेतु शिकायत दी थी. वादिनी की ओर से कमिश्नर को भेजे गए प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि मामले में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 5 के साथ-साथ भारती दंड संहिता की धारा 120B, 177, 201, 203, 465 व 466 का अपराध बन रहा है, जो संज्ञेय अपराध है. वादिनी का कहना है कि बावजूद इसके मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.

थाई युवती की मौत के मामले में FIR दर्ज करने की मांग

अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने दावा किया है कि मामले में कई संदिग्ध तथ्य पहले ही सामने आ चुके हैं व तमाम आधिकारिक बयानों एवं अभिलेखों में भी भारी विरोधाभाष है. इसके बाद भी लखनऊ पुलिस जल्दबाजी में जांच कर सभी आरोपी व्यक्तियों को क्लीनचिट दे रही हैं. जबकि, उसे गहराई से सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए थी. उक्त आधारों पर उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है.

लखनऊ: थाईलैंड से आई स्पा गर्ल की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए राजधानी लखनऊ के जनपद न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है. ये प्रार्थना पत्र सोशल एक्टिविस्ट और अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने दाखिल की है. उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र ई-मेल के जरिये कोर्ट को भेजा गया है और सम्बंधित कोर्ट को प्रार्थना पत्र भेजे जाने का जवाब भी उन्हें प्राप्त हुआ है.

अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने दाखिल किया प्रार्थना पत्र
सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि वादिनी ने पहले थाना विभूति खंड में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को एफआईआर हेतु शिकायत दी थी. वादिनी की ओर से कमिश्नर को भेजे गए प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि मामले में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 5 के साथ-साथ भारती दंड संहिता की धारा 120B, 177, 201, 203, 465 व 466 का अपराध बन रहा है, जो संज्ञेय अपराध है. वादिनी का कहना है कि बावजूद इसके मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.

थाई युवती की मौत के मामले में FIR दर्ज करने की मांग

अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने दावा किया है कि मामले में कई संदिग्ध तथ्य पहले ही सामने आ चुके हैं व तमाम आधिकारिक बयानों एवं अभिलेखों में भी भारी विरोधाभाष है. इसके बाद भी लखनऊ पुलिस जल्दबाजी में जांच कर सभी आरोपी व्यक्तियों को क्लीनचिट दे रही हैं. जबकि, उसे गहराई से सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए थी. उक्त आधारों पर उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है.

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