लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी. मंगलवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि स्थानांतरण प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. अनुरोध किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के पश्चात ही वर्तमान अपील की सुनवाई की जाए. न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ अपील पर सुनवाई टली
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील की सुनवाई टल गई है. मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 27 सिंतबर को नियत की है.
लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी. मंगलवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि स्थानांतरण प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. अनुरोध किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के पश्चात ही वर्तमान अपील की सुनवाई की जाए. न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है.