ETV Bharat / state

खुद छाप सकेंगे ई स्टाम्प, कालाबाजारी पर कसेगा शिकंजा

यूपी सरकार ने लोगों को सहूलियत देने के लिए ई स्टांप खुद से प्रिंट करने की सुविधा दे दी है. स्टांप विभाग की तरफ से सेल्फ प्रिंटिंग की अनुमति दी गई है जिसके अंतर्गत अब पांस सौ रुपये तक के ई स्टांप खुद से प्रिंट करने की व्यवस्था लागू हो सकेगी.

खुद छाप सकेंगे ई स्टाम्प
खुद छाप सकेंगे ई स्टाम्प
author img

By

Published : Feb 26, 2021, 7:44 PM IST

लखनऊ: यूपी सरकार ने अब स्टांप की होने वाली कालाबाजारी पर पूरी तरह से शिकंजा कसने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. इस फैसले के बाद अब कोई भी अपनी जरूरतों के अनुसार ई स्टांप खुद से प्रिंट कर सकेगा. स्टांप विभाग की तरफ से सेल्फ प्रिंटिंग की अनुमति दी गई है जिसके अंतर्गत अब पांस सौ रुपये तक के ई स्टांप खुद से प्रिंट करने की व्यवस्था लागू हो सकेगी.

दस से लेकर पांच सौ रुपये तक के स्टाम्प कर सकेंगे प्रिंट
यूपी सरकार ने फैसला किया है कि अब 10 से लेकर 500 तक के ईस्टांप खुद से प्रिंट करके कोई भी अपना कामकाज कर सकेंगे. दरअसल स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से किसी भी वैल्यू तक की ई स्टांपिंग के लिए अब स्टांप वेंडर अधिकृत हैं, लेकिन वह भी कम मूल्य के स्टांप प्रिंट करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं. ऐसे में सरकार ने अब अधिकतम पांच सौ कीमत के स्टांप छापने की अनुमति सभी को देने का प्रावधान किया है.

यहां से कर सकेंगे प्रिंट
स्टांप एवं पंजीयन विभाग की कमिश्नर मिनिस्ट्री ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से स्टांप शुल्क का भुगतान करके, कहीं से भी विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करके स्टांपिंग माड्यूल के तहत पांच सौ तक के ईस्टांप खुद प्रिंट कर सकेगा. वेबसाइट www.shcilestamp.com पर जाकर 80 जीएसएम गुणवत्ता वाले पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं.

बताना होगा कारण
ई स्टांप खरीदने के लिए आपको पूरा ब्यौरा देना होगा यानि ई स्टांप खरीदने के पीछे का कारण बताना होगा कि किस लिए ईस्टांप प्रिंट कर रहे हैं. जिसमें शपथ पत्र, सामान्य एग्रीमेंट, नामांकन का प्रमाण पत्र, क्षतिपूर्ति बांड, लेटर ऑफ लाइसेंस बिल नोट का प्रोटेस्ट, जमानती बांड आदि को लेकर होने वाले करारनामा के लिए ईस्टांप प्रिंट किया जा सकेगा. बाकी जिस प्रकार से स्टांप में जानकारी दर्ज की जाती है. वह सब कुछ भी इस ई स्टांप प्रिंट करते समय भरनी अनिवार्य होगी.

लखनऊ: यूपी सरकार ने अब स्टांप की होने वाली कालाबाजारी पर पूरी तरह से शिकंजा कसने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. इस फैसले के बाद अब कोई भी अपनी जरूरतों के अनुसार ई स्टांप खुद से प्रिंट कर सकेगा. स्टांप विभाग की तरफ से सेल्फ प्रिंटिंग की अनुमति दी गई है जिसके अंतर्गत अब पांस सौ रुपये तक के ई स्टांप खुद से प्रिंट करने की व्यवस्था लागू हो सकेगी.

दस से लेकर पांच सौ रुपये तक के स्टाम्प कर सकेंगे प्रिंट
यूपी सरकार ने फैसला किया है कि अब 10 से लेकर 500 तक के ईस्टांप खुद से प्रिंट करके कोई भी अपना कामकाज कर सकेंगे. दरअसल स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से किसी भी वैल्यू तक की ई स्टांपिंग के लिए अब स्टांप वेंडर अधिकृत हैं, लेकिन वह भी कम मूल्य के स्टांप प्रिंट करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं. ऐसे में सरकार ने अब अधिकतम पांच सौ कीमत के स्टांप छापने की अनुमति सभी को देने का प्रावधान किया है.

यहां से कर सकेंगे प्रिंट
स्टांप एवं पंजीयन विभाग की कमिश्नर मिनिस्ट्री ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से स्टांप शुल्क का भुगतान करके, कहीं से भी विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करके स्टांपिंग माड्यूल के तहत पांच सौ तक के ईस्टांप खुद प्रिंट कर सकेगा. वेबसाइट www.shcilestamp.com पर जाकर 80 जीएसएम गुणवत्ता वाले पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं.

बताना होगा कारण
ई स्टांप खरीदने के लिए आपको पूरा ब्यौरा देना होगा यानि ई स्टांप खरीदने के पीछे का कारण बताना होगा कि किस लिए ईस्टांप प्रिंट कर रहे हैं. जिसमें शपथ पत्र, सामान्य एग्रीमेंट, नामांकन का प्रमाण पत्र, क्षतिपूर्ति बांड, लेटर ऑफ लाइसेंस बिल नोट का प्रोटेस्ट, जमानती बांड आदि को लेकर होने वाले करारनामा के लिए ईस्टांप प्रिंट किया जा सकेगा. बाकी जिस प्रकार से स्टांप में जानकारी दर्ज की जाती है. वह सब कुछ भी इस ई स्टांप प्रिंट करते समय भरनी अनिवार्य होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.