लखनऊ : अंसल एपीआई की हाईटेक टाउनशिप में प्लॉट और फ्लैट समेत सभी संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही तीन करोड़ 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. रेरा ने अंतरिम आदेश जारी किया है, अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी.
उप्र रेरा ने अपनी बैठक में रेरा अधिनियम की धारा-36 के अंतर्गत पारित अंतरिम आदेश के द्वारा मेसर्स अंसल प्रापर्टीज को सुशांत गोल्फ सिटी हाई-टेक टाउनशिप की पंजीकृत परियोजनाओं तथा अपंजीकृत भू-क्षेत्र के किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार का निर्माण की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही थर्ड पार्टी इंटरेस्ट सृजित करने या किसी भी प्रकार के पंजीकृत विलेख अथवा अनुबन्ध अथवा एमओयू पर भी रोक लगाई है. रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में होम बायर्स के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया.
रेरा के अधिकारियों के मुताबिक. मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लखनऊ के विरूद्ध शिकायतें मिल रही थीं. टाउनशिप के कुछ भागों को रेरा में पंजीकृत कराए बिना अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा है. रेरा ने अपनी बैठक 15 अक्टूबर 2020 में हाई-टेक टाउनशिप से सम्बन्धित मामलों की जांच करने का निर्णय लिया गया था. रेरा द्वारा प्रोमोटर को अनेकों अवसर प्रदान करने के बावजूद भी समस्त जानकारियां तथा साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराए गए. अधिकारियों के मुताबिक, रेरा ने प्रोमोटर को सुनवाई के भी कई अवसर प्रदान किए ते. प्रोमोटर ने जो भी उत्तर तथा विवरण उपलब्ध कराए, उनके आधार पर रेरा का मत है कि प्रोमोटर द्वारा हाई-टेक टाउनशिप के काफी बड़े भू-क्षेत्र को रेरा में पंजीकरण कराए बिना बेचा जा रहा है और रेरा अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है. रेरा का यह आदेश अनन्तिम आदेश है और प्रोमोटर को निम्नलिखित बिन्दुओं सहित अन्य बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.
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