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यूपी रेरा की कोशिशों से आवंटी को राहत मिली, जानिये क्या है कहानी

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority) की कोशिशों से आवंटी को राहत मिली. प्राधिकरण ने गाज़ियाबाद स्थित 'भारत सिटी 2' परियोजना के आवंटी अजय कोहली को उनके घर का कब्जा ब्याज सहित दिलवाया.

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Published : Aug 22, 2023, 7:58 AM IST

लखनऊ: रेरा कंसिलिएशन फोरम के प्रयासों से प्रोमोटर 'मेसर्स बीसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड' की गाज़ियाबाद स्थित 'भारत सिटी 2' परियोजना के एक आवंटी अजय कोहली को उनके घर का कब्जा ब्याज सहित दिलवाया. कब्जे में देरी के लिए ब्याज दिलवाया गया. दोनों पक्षों के मध्य हुए समझौते के अनुसार आवंटी को छह वर्ष बाद इकाई का कब्जा दिया गया.

कब्जे में विलम्ब के कारण प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि का समायोजन एक वर्ष के अग्रिम रख-रखाव शुल्क तथा इकाई का प्रथम हस्तांतरण निःशुल्क किया जाएगा. विवाद का समाधान होने से सन्तुष्ट आवंटी ने उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority) के प्रयासों की सराहना की.

'एग्रीमेन्ट फॉर सेल' के अनुसार आवंटी ने प्रोमोटर की परियोजना में अप्रैल 2014 में एक इकाई बुक की थी. लगभग 27 लाख 54 हजार की लागत वाले भवन के लिए आवंटी ने लगभग 26 लाख 14 हजार का भुगतान कर दिया था. इसका कब्जा अप्रैल 2017 में प्राप्त होना था लेकिन तय समय तक इकाई का कब्जा न मिलने, अंतिम मांग राशि तथा विलंबित अवधि के ब्याज का समाधान न प्राप्त होने पर आवंटी ने 2021 में उ.प्र. रेरा (UP RERA) में शिकायत की. सुनवाई में पारित आदेश आवंटी के पक्ष में आया था, जिसका अनुपलान प्रोमोटर द्वारा किया जाना था.

आवंटी ने पारित आदेश का कार्यान्वन सुनिश्चित करवाने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन 'आदेश का अनुपालन कराने का अनुरोध' दर्ज किया था. मामले में अग्रिम सुनवाई करते हुए प्राधिकरण को अवगत हुआ कि प्रोमोटर ने आवंटी को कब्जा देने का प्रस्ताव दिया था लेकिन शुल्कों का समायोजन नहीं किया था. इसके कारण आवंटी ने शुल्कों की गणना कराने तथा समझौते से समाधान कराने का अनुरोध किया था और इस प्रकार मामला कंसिलिएशन फोरम में आपसी सहमति से समझौते हेतु हस्तांतरित किया गया था.

लखनऊ: रेरा कंसिलिएशन फोरम के प्रयासों से प्रोमोटर 'मेसर्स बीसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड' की गाज़ियाबाद स्थित 'भारत सिटी 2' परियोजना के एक आवंटी अजय कोहली को उनके घर का कब्जा ब्याज सहित दिलवाया. कब्जे में देरी के लिए ब्याज दिलवाया गया. दोनों पक्षों के मध्य हुए समझौते के अनुसार आवंटी को छह वर्ष बाद इकाई का कब्जा दिया गया.

कब्जे में विलम्ब के कारण प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि का समायोजन एक वर्ष के अग्रिम रख-रखाव शुल्क तथा इकाई का प्रथम हस्तांतरण निःशुल्क किया जाएगा. विवाद का समाधान होने से सन्तुष्ट आवंटी ने उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority) के प्रयासों की सराहना की.

'एग्रीमेन्ट फॉर सेल' के अनुसार आवंटी ने प्रोमोटर की परियोजना में अप्रैल 2014 में एक इकाई बुक की थी. लगभग 27 लाख 54 हजार की लागत वाले भवन के लिए आवंटी ने लगभग 26 लाख 14 हजार का भुगतान कर दिया था. इसका कब्जा अप्रैल 2017 में प्राप्त होना था लेकिन तय समय तक इकाई का कब्जा न मिलने, अंतिम मांग राशि तथा विलंबित अवधि के ब्याज का समाधान न प्राप्त होने पर आवंटी ने 2021 में उ.प्र. रेरा (UP RERA) में शिकायत की. सुनवाई में पारित आदेश आवंटी के पक्ष में आया था, जिसका अनुपलान प्रोमोटर द्वारा किया जाना था.

आवंटी ने पारित आदेश का कार्यान्वन सुनिश्चित करवाने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन 'आदेश का अनुपालन कराने का अनुरोध' दर्ज किया था. मामले में अग्रिम सुनवाई करते हुए प्राधिकरण को अवगत हुआ कि प्रोमोटर ने आवंटी को कब्जा देने का प्रस्ताव दिया था लेकिन शुल्कों का समायोजन नहीं किया था. इसके कारण आवंटी ने शुल्कों की गणना कराने तथा समझौते से समाधान कराने का अनुरोध किया था और इस प्रकार मामला कंसिलिएशन फोरम में आपसी सहमति से समझौते हेतु हस्तांतरित किया गया था.

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