लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और रामपुर से विधायक अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता हाईकोर्ट ने समाप्त कर दी है. अब्दुल्लाह पर आरोप था कि वह चुनाव के समय 25 साल के नहीं थे, जिसके चलते उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई. मुख्य शिकायतकर्ता भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कहा कि नामांकन पूरी तरह गलत था.
वरिष्ठ नेता आजम के लिए यह बड़ा झटका
- आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद कर दिया है.
- जन्म तिथि के विवाद को लेकर जस्टिस एस पी केशरवानी ने ये आदेश दिया है.
- अब्दुल्ला चुनाव के समय 25 साल के नहीं थे.
- यह समाजवादी पार्टी और आजम खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
अब्दुल्ला आजम खान का नामांकन पूरी तरह गलत
- मुख्य शिकायतकर्ता भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 27 अगस्त 2017 को जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई थी.
- 2017 के चुनाव में जो अब्दुल्ला ने नामांकन किया था जो की पूरी तरह गलत था.
- कोई भी जन्म का प्रमाण पत्र नहीं लगा हुआ था जबकि उसमें 10th की मार्कशीट को लगाना चाहिए था.
- अब्दुल्ला आजम खान 25 साल के नहीं थे इसलिए आजम ने उन्हें चुनाव लड़ाया और विधायक बनाया.
- आजम खान ने 10th की मार्कशीट के जगह अपना एक फर्जी पैन कार्ड लगाया.
- मामला कोर्ट में पहुंचा इसके बाद दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाया.