लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग करके प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं. वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस से जुड़े तमाम बिंदुओं पर चर्चा की और जागरूकता के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए. सरकार ने सभी जिलाधिकारियों, मंडल आयुक्तों के लिए 17 बिंदु की एक एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत आगरा और लखनऊ के सभी मॉल और मल्टीप्लेक्स को बंद करने का निर्देश दिया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस 2019 का संचरण (कोविड 19) स्टेज-2 में है. व्यापक संचरण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987, दिनांक 14 मार्च 2020 को प्रदेश के समस्त जिलों में लागू किया जा चुका है. जिससे प्रदेश में संचरण को स्टेज-3 में जाने से रोका जा सके.
- जिलाधिकारी अपने जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम बचाव एवं उपचार से संबंधित समस्त गतिविधियों के नोडल अधिकारी होंगे.
- जिलाधिकारी द्वारा अंतर विभागीय समन्वय बैठक करके समस्त विभागों यथा स्वास्थ्य विभाग, गृह, पंचायती राज, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, बाल विकास पुष्टाहार, ग्राम विकास, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, मनोरंजन, सीमा सुरक्षा, पर्यटन, परिवहन, रेलवे, नर्सिंग होम एसोसिएशन, पुलिस विभाग के अधिकारियों को उनके सहयोगात्मक दायित्वों को स्पष्ट कर दिया जाए.
- जिला अधिकारी अथवा अन्य वरिष्ठ अधिकारी अपने जिले के जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड तथा ओपीडी में पृथक से स्थापित फीवर/ फ्ल्यू कार्नर का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे.
- समस्त जिलों में 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित कर संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जाए.
- भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में सभी राष्ट्रों से आने वाले भारतीय नागरिकों एवं विदेशी यात्रियों को सर्विलांस में लिया जाना है. इनकी संख्या अधिक होने के कारण सर्विलांस हेतु ग्रह, रेवेन्यू एवं अन्य विभागों को सहयोग लिया जाना अपेक्षित है.
- दिल्ली, एनसीआर, भारत नेपाल सीमा के सभी जिलों तथा आगरा एवं लखनऊ के समस्त मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर एवं क्लबों को बंद कराया जाना सुनिश्चित किया जाए.
- जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने जिले के भारत-नेपाल सीमा के चेकपोस्ट तथा एयरपोर्ट का भ्रमण करें. चेक पोस्ट एवं एयरपोर्ट पर स्थापित हेल्पडेस्क पर चिकित्सकों तथा चिकित्सा कर्मियों लॉजिस्टिक्स एवं एंबुलेंस की व्यवस्था तथा क्या करें, क्या ना करें का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना एवं सिविल एविएशन अथॉरिटी एवं सीमा सुरक्षा बल का सहयोग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.
- विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को किसी भी प्रकार का वक्तव्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा ही दिया जाए.
- यदि जिले में किसी माध्यम से भ्रामक सूचना अथवा अफवाह फैलाई जा रही हो तो उस पर त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए.
- सभी विभाग अपने कार्यालयों में स्थापित फर्नीचर, सीढ़ियों की रेलिंग, लिफ्ट के बटन, डोर हैंडल्स आदि का प्रोटोकॉल के अनुसार नियमित डिसइन्फेक्शन कराना सुनिश्चित करें.
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- मंडलायुक्त, जिलाधिकारी अपने जिले के रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर रेलवे विभाग द्वारा संचालित विभिन्न ट्रेनों का डिसइन्फेक्शन कराने तथा रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की रेलवे विभाग के चिकित्सकों द्वारा स्क्रीनिंग कराते हुए सूचना स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करना सुनिश्चित करें.
- परिवहन विभाग सभी बस स्टेशनों एवं परिवहन द्वारा संचालित सभी बसों में प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एडवाइजरी के अनुसार डीसंक्रमण का कार्य कराना तथा बस स्टेशनों एवं बसों में रोग से बचाव रोकथाम एवं उपचार के संबंध में क्या करें क्या ना करें का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाए.
- ऐसे जिला जहां सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद नहीं किए जा रहे हैं वहां सिनेमा हॉल एवं मल्टीप्लेक्स में प्रत्येक शो के बाद डिसइन्फेक्शन का कार्य कराना तथा माल में भी प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एडवाइजरी के अनुसार विसंक्रमण का कार्य कराने कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
- समस्त जिलों के आईएमए एवं नर्सिंग होम एसोसिएशन के चिकित्सकों का संवेदी करण कराया जाए तथा उनके यहां आने वाले संदिग्ध यात्रियों, रोगियों की सूचना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया जाए.
- चिकित्सा विभाग द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों में नगर विकास विभाग और नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में तथा शिक्षा विभाग समस्त विद्यालयों में रोग से बचाव रोकथाम एवं उपचार के संबंध में क्या करें क्या ना करें का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि जनता में रोग के प्रति भय की स्थिति उत्पन्न ना हो एवं सही जानकारियों के साथ जनता को सजग करते हुए रोग के प्रसार को रोका जा सके.
- सभी सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्र के कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि विदेश यात्रा से आने वाले कर्मचारी 14 दिन का क्वॉरेंटाइन अवधि पूर्ण करने के उपरांत ही कार्यालय में कार्य प्रारंभ करें. इस अवधि में वे घर से कार्य कर सकते हैं.
- आगरा के पांच धनात्मक रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के पश्चात रोग मुक्त घोषित किए जा चुके हैं.