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लखनऊ : अभी बीएस-3 में ही पंजीकृत होंगी कृषि व भवन निर्माण मशीनें

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Published : Oct 8, 2020, 6:49 AM IST

राजधानी लखनऊ में बीते एक अप्रैल से मोटर साइकिल, कार, यात्री व माल वाहनों की बिक्री भारत स्टेज-6 (बीएस-6) में पंजीकृत हो रही हैं. आरटीओ में अब इन्हीं वाहनों का पंजीकरण भी हो रहा है. इन वाहनों से इतर कृषि ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर, कंबाइन हार्वेस्टर और निर्माण मशीनें (कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट) अभी भी भारत स्टेज-3 में ही पंजीकृत की जा रही हैं.

बीएस-3 में ही पंजीकृत होंगी कृषि व भवन निर्माण मशीनें.
बीएस-3 में ही पंजीकृत होंगी कृषि व भवन निर्माण मशीनें.

लखनऊ : बीते एक अप्रैल से मोटर साइकिल, कार, यात्री व माल वाहनों की बिक्री भारत स्टेज-6 (बीएस-6) में पंजीकृत हो रही है. आरटीओ में अब इन्हीं वाहनों का पंजीकरण भी हो रहा है. इन वाहनों से इतर कृषि ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर, कंबाइन हार्वेस्टर और निर्माण मशीनें (कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट) अभी भी भारत स्टेज-3 में ही पंजीकृत की जा रही हैं.

दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीते 30 सितंबर को जारी अधिसूचना में, कृषि ट्रैक्टर व अन्य मशीनें एक अक्टूबर 2021 से व कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पर 1 अप्रैल 2021 से भारत स्टेज-4 लागू कर दिया है. यानी इन तिथियों से आरटीओ कार्यालय में भारत स्टेज-4 के ही वाहन दर्ज होंगे. वर्तमान में कृषि व भवन निर्माण मशीनें बीएस-3 में पंजीकृत होती रहेंगी.

बता दें कि इससे पहले भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए भारत स्टेज-6 लागू कर दिया है. इसके बाद परिवहन विभाग के किसी भी कार्यालय में अब भारत स्टेज-4 वाहन रजिस्टर्ड नहीं किए जा रहे हैं. हालांकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 21 मार्च से कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया. ऐसे में जिन वाहन स्वामियों ने 31 मार्च तक भारत स्टेज-4 वाहन खरीद लिए थे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था. इसके बाद 1 अप्रैल से सभी का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया. जिसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और रजिस्टर्ड होने से रह गए वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया. आप को बता दें कि ऐसे वाहनों की बिक्री 31 मार्च से ही बंद हो गई थी.

बीएस-3 में ही पंजीकृत होंगी कृषि व भवन निर्माण मशीनें.
बीएस-3 में ही पंजीकृत होंगी कृषि व भवन निर्माण मशीनें.

क्या है बीएस अर्थ ?

वास्तव में बीएस का अर्थ भारत स्टेज है, और इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण का पता चलता है. बीएस के जरिए ही भारत सरकार वाहनों के इंजन से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण को मापती है. बीएस मानक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तय करता है. देश में चलने वाले हर वाहन के लिए बीएस का मानक जरूरी है.

लखनऊ : बीते एक अप्रैल से मोटर साइकिल, कार, यात्री व माल वाहनों की बिक्री भारत स्टेज-6 (बीएस-6) में पंजीकृत हो रही है. आरटीओ में अब इन्हीं वाहनों का पंजीकरण भी हो रहा है. इन वाहनों से इतर कृषि ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर, कंबाइन हार्वेस्टर और निर्माण मशीनें (कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट) अभी भी भारत स्टेज-3 में ही पंजीकृत की जा रही हैं.

दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीते 30 सितंबर को जारी अधिसूचना में, कृषि ट्रैक्टर व अन्य मशीनें एक अक्टूबर 2021 से व कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पर 1 अप्रैल 2021 से भारत स्टेज-4 लागू कर दिया है. यानी इन तिथियों से आरटीओ कार्यालय में भारत स्टेज-4 के ही वाहन दर्ज होंगे. वर्तमान में कृषि व भवन निर्माण मशीनें बीएस-3 में पंजीकृत होती रहेंगी.

बता दें कि इससे पहले भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए भारत स्टेज-6 लागू कर दिया है. इसके बाद परिवहन विभाग के किसी भी कार्यालय में अब भारत स्टेज-4 वाहन रजिस्टर्ड नहीं किए जा रहे हैं. हालांकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 21 मार्च से कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया. ऐसे में जिन वाहन स्वामियों ने 31 मार्च तक भारत स्टेज-4 वाहन खरीद लिए थे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था. इसके बाद 1 अप्रैल से सभी का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया. जिसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और रजिस्टर्ड होने से रह गए वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया. आप को बता दें कि ऐसे वाहनों की बिक्री 31 मार्च से ही बंद हो गई थी.

बीएस-3 में ही पंजीकृत होंगी कृषि व भवन निर्माण मशीनें.
बीएस-3 में ही पंजीकृत होंगी कृषि व भवन निर्माण मशीनें.

क्या है बीएस अर्थ ?

वास्तव में बीएस का अर्थ भारत स्टेज है, और इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण का पता चलता है. बीएस के जरिए ही भारत सरकार वाहनों के इंजन से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण को मापती है. बीएस मानक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तय करता है. देश में चलने वाले हर वाहन के लिए बीएस का मानक जरूरी है.

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