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Municipal Elections 2023 : पर्दानशीं महिलाओं को मतदान स्थल पर करानी होगी पहचान, इन बातों का रखना होगा ध्यान नहीं तो होगी कार्रवाई

यूपी के कई जिलों में गुरुवार को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा. इसको लेकर लखनऊ जिलाधिकारी ने एडवाइजरी जारी की है, साथ ही दिशा निर्देश दिए हैं.

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Published : May 3, 2023, 8:36 PM IST

Updated : May 3, 2023, 9:36 PM IST

लखनऊ : यूपी के 37 जिलों में 4 मई को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. वोटिंग से पहले लखनऊ के जिलाधिकारी ने मतदान स्थल और उसके बाहर किन-किन बातों पर ध्यान देना है इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. डीएम ने साफ किया है कि पर्दानशीं महिलाओं को मतदान स्थल पर महिला पुलिसकर्मी या महिलाकर्मी का सहयोग करते हुए अपनी पहचान करानी होगी, तभी उन्हें वोट देने दिया जाएगा.

लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने दिए यह निर्देश : मतदान के दिन सभी मतदाता अपने-अपने वाहनों से मतदान करने जा सकते हैं. परंतु मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में प्रवेश वर्जित है, यदि कोई व्यक्ति बार-बार अपने वाहन से मतदान पर आता है तो उसे किसी पार्टी विशेष का प्रचारक समझ कर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी.

- सभी प्रत्याशी या राजनैतिक दल जो मतदान के दिन मतदेय स्थलों के पास अपने बस्ते लगाते हैं, उनको मतदान केंद्र के 200 मीटर परिधि के बाहर बस्ते लगाने की अनुमति दी जाती है. यदि 200 मीटर परिधि के अंदर बस्ता लगा मिला तो विधिक कार्यवाही की जाएगी.

- मतदान के दिन मतदेय स्थल पर मोबाइल ले जाना वर्जित है. अतः सभी मतदाता अपना मोबाइल बाहर ही छोड़ कर आएं. मतदान केंद्र पर मोबाइल जमा कराने की कोई व्यवस्था नहीं होगी.

- मतदेय स्थल पूर्णतया तम्बाकू मुक्त परिसर होगा. परिसर में सिगरेट, गुटका, तम्बाकू का सेवन वर्जित है.

- मतदान केंद्र में कोई भी धारदार, कोई शस्त्र, माचिस या लाइटर आदि लाना प्रतिबंधित है.

- ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वह किसी भी दशा में मतदान नहीं कर सकता यदि किसी ने ऐसी अफवाह फैलाई किसी भी माध्यम से तो ऐसे व्यक्ति व व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी.

जारी आदेश
जारी आदेश

- मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 15 प्रकार के विकल्पों के माध्यम से ही मतदान किया जा सकता है.

- घूंघट वाली व पर्दानशीं महिलाओं को अपनी पहचान मतदान पार्टी में शामिल महिलाकर्मी अथवा इसके लिए बुलाई गई सरकारी महिला कर्मचारी व महिला पुलिस कांस्टेबल को कराने में सहयोग करना होगा. यदि ऐसी महिला के द्वारा अपनी पहचान सत्यापित नहीं कराई जाती है तो ऐसी महिला को संदिग्ध मानते हुए कार्यवाही की जाएगी.

- मतदान के दिन शाम 6 बजे से पहले तक जो भी मतदाता मतदेय स्थल के अंदर पहुंच जाएंगे, उनकी लाइन लगाकर टोकन के द्वारा वोटिंग कराई जाएगी. इसमें चाहे जितना भी समय लगे. परन्तु 6 बजे के बाद कोई भी मतदाता को मतदेय स्थल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

- ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन 04 मई को सभी नागरिक मतदान करने अपने घरों से निकलें और मतदान करने के बाद सीधे अपने घरों को लौट जाएं. अनावश्यक रूप से मतदान स्थल के आने जाने वाले रास्तों पर भीड़ न लगाएं.

- मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है.

लखनऊ में सार्वजनिक अवकाश घोषित : नगर निकाय के चुनाव के लिए गुरुवार को होने वाले मतदान को देखते हुए जिलाधिकारी ने लखनऊ में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. 4 मई को जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थानो को बंद रखने का निर्देश दिया है. जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम सूर्य पाल गंगवार ने संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि अवकाश घोषित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है. इसी क्रम में मतदान के दिन राज्य तथा केन्द्र सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी कार्यालय बंद रहेंगे. इसके अलावा निजी, औद्योगिक और सभी व्यापारिक संस्थाओं व अन्य सभी तरह के प्रतिष्ठान या दुकानें बंद रहेंगीं. जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि 4 मई को सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. इनमें शिफ्टवार कार्य वाली संस्थाएं और प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा. उन्होंने आदेश में कहा है कि 4 मई को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. जिलाधिकारी ने सभी लोगों से मतदान में भाग लेने का अनुरोध किया है.

यह भी पढ़ें : सिर्फ पोस्टर में जयंत और अखिलेश का साथ, अब नहीं बन रही बात !

लखनऊ : यूपी के 37 जिलों में 4 मई को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. वोटिंग से पहले लखनऊ के जिलाधिकारी ने मतदान स्थल और उसके बाहर किन-किन बातों पर ध्यान देना है इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. डीएम ने साफ किया है कि पर्दानशीं महिलाओं को मतदान स्थल पर महिला पुलिसकर्मी या महिलाकर्मी का सहयोग करते हुए अपनी पहचान करानी होगी, तभी उन्हें वोट देने दिया जाएगा.

लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने दिए यह निर्देश : मतदान के दिन सभी मतदाता अपने-अपने वाहनों से मतदान करने जा सकते हैं. परंतु मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में प्रवेश वर्जित है, यदि कोई व्यक्ति बार-बार अपने वाहन से मतदान पर आता है तो उसे किसी पार्टी विशेष का प्रचारक समझ कर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी.

- सभी प्रत्याशी या राजनैतिक दल जो मतदान के दिन मतदेय स्थलों के पास अपने बस्ते लगाते हैं, उनको मतदान केंद्र के 200 मीटर परिधि के बाहर बस्ते लगाने की अनुमति दी जाती है. यदि 200 मीटर परिधि के अंदर बस्ता लगा मिला तो विधिक कार्यवाही की जाएगी.

- मतदान के दिन मतदेय स्थल पर मोबाइल ले जाना वर्जित है. अतः सभी मतदाता अपना मोबाइल बाहर ही छोड़ कर आएं. मतदान केंद्र पर मोबाइल जमा कराने की कोई व्यवस्था नहीं होगी.

- मतदेय स्थल पूर्णतया तम्बाकू मुक्त परिसर होगा. परिसर में सिगरेट, गुटका, तम्बाकू का सेवन वर्जित है.

- मतदान केंद्र में कोई भी धारदार, कोई शस्त्र, माचिस या लाइटर आदि लाना प्रतिबंधित है.

- ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वह किसी भी दशा में मतदान नहीं कर सकता यदि किसी ने ऐसी अफवाह फैलाई किसी भी माध्यम से तो ऐसे व्यक्ति व व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी.

जारी आदेश
जारी आदेश

- मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 15 प्रकार के विकल्पों के माध्यम से ही मतदान किया जा सकता है.

- घूंघट वाली व पर्दानशीं महिलाओं को अपनी पहचान मतदान पार्टी में शामिल महिलाकर्मी अथवा इसके लिए बुलाई गई सरकारी महिला कर्मचारी व महिला पुलिस कांस्टेबल को कराने में सहयोग करना होगा. यदि ऐसी महिला के द्वारा अपनी पहचान सत्यापित नहीं कराई जाती है तो ऐसी महिला को संदिग्ध मानते हुए कार्यवाही की जाएगी.

- मतदान के दिन शाम 6 बजे से पहले तक जो भी मतदाता मतदेय स्थल के अंदर पहुंच जाएंगे, उनकी लाइन लगाकर टोकन के द्वारा वोटिंग कराई जाएगी. इसमें चाहे जितना भी समय लगे. परन्तु 6 बजे के बाद कोई भी मतदाता को मतदेय स्थल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

- ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन 04 मई को सभी नागरिक मतदान करने अपने घरों से निकलें और मतदान करने के बाद सीधे अपने घरों को लौट जाएं. अनावश्यक रूप से मतदान स्थल के आने जाने वाले रास्तों पर भीड़ न लगाएं.

- मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है.

लखनऊ में सार्वजनिक अवकाश घोषित : नगर निकाय के चुनाव के लिए गुरुवार को होने वाले मतदान को देखते हुए जिलाधिकारी ने लखनऊ में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. 4 मई को जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थानो को बंद रखने का निर्देश दिया है. जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम सूर्य पाल गंगवार ने संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि अवकाश घोषित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है. इसी क्रम में मतदान के दिन राज्य तथा केन्द्र सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी कार्यालय बंद रहेंगे. इसके अलावा निजी, औद्योगिक और सभी व्यापारिक संस्थाओं व अन्य सभी तरह के प्रतिष्ठान या दुकानें बंद रहेंगीं. जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि 4 मई को सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. इनमें शिफ्टवार कार्य वाली संस्थाएं और प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा. उन्होंने आदेश में कहा है कि 4 मई को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. जिलाधिकारी ने सभी लोगों से मतदान में भाग लेने का अनुरोध किया है.

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Last Updated : May 3, 2023, 9:36 PM IST
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