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Admission under RTE : जिलाधिकारी की दी गई समय सीमा खत्म, विद्यालयों ने नहीं दिए प्रवेश

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Published : Jun 20, 2023, 9:15 PM IST

राजधानी लखनऊ के निजी विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत बच्चों को प्रवेश देने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं. आलम यह है कि जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद अधिकतर विद्यालयों ने अभी तक दाखिले नहीं किए हैं. ऐसे में अभिभावक बीएसए कार्यालय और विद्यालयों के बीच दौड़ लगाने को मजबूर हैं.

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लखनऊ : शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में मिलने वाले 25% सीटों पर निशुल्क प्रवेश देने के आदेश को स्कूल नहीं मान रहे हैं. राजधानी लखनऊ में हाई प्रोफाइल विद्यालयों ने इस नियम को दरकिनार कर रखा है. 15 दिन पहले जिला अधिकारी ने सभी विद्यालयों को फटकार लगाते हुए इन बच्चों को अपने विद्यालयों में प्रवेश देने के आदेश दिए थे. जिलाधिकारी की ओर से दिए गए समय सीमा बीतने के बाद भी अभी तक इन विद्यालयों की ओर से बच्चों को प्रवेश देने की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है.

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ज्ञात हो कि आरटीई के तहत अभी तक दो चरणों के आवंटन के तहत 12 हजार छात्रों को विद्यालय आवंटन हुए हैं. उसमें 40 फीसदी छात्रों को भी तक प्रवेश नहीं मिल सका है. अभिभावक स्कूल और बीएसए कार्यालय के लगा रहे चक्कर लगा रहे हैं. तीसरे चरण की लॉटरी 23 जून को जारी होनी है. इसमें में करीब चार हजार छात्रों का चयन होना है. जिन्हें प्रवेश दिलाना अभी बाकी है.

आरटीई के तहत प्रवेश में हीलाहवाली करने वाले विद्यालय.
आरटीई के तहत प्रवेश में हीलाहवाली करने वाले विद्यालय.

15 जून तक देना था प्रवेश

राजधानी के 62 ऐसे स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कड़ी चेतावनी देते हुए 15 जून तक सभी बच्चों के प्रवेश दिए जाने के निर्देश दिए थे. साथ ही लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों के खिलाफ बीएसए को कार्रवाई करने का आदेश दिया था. निर्धारित तिथि बीत चुकी है और बच्चों को प्रवेश नहीं मिल सका है. बीएसए अरुण कुमार ने बताया कि अभी तक करीब 100 एडमिशन की जानकारी ही विद्यालयों से प्राप्त हुई है. सोमवार (19 जून) तक विद्यालयों के रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. उसके बाद जिन विद्यालयों ने प्रवेश नहीं दिया होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी.



यह भी पढ़ें : भारी बारिश व गरज चमक के साथ चलेगी तेज हवा तो कहीं लू की चेतावनी

लखनऊ : शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में मिलने वाले 25% सीटों पर निशुल्क प्रवेश देने के आदेश को स्कूल नहीं मान रहे हैं. राजधानी लखनऊ में हाई प्रोफाइल विद्यालयों ने इस नियम को दरकिनार कर रखा है. 15 दिन पहले जिला अधिकारी ने सभी विद्यालयों को फटकार लगाते हुए इन बच्चों को अपने विद्यालयों में प्रवेश देने के आदेश दिए थे. जिलाधिकारी की ओर से दिए गए समय सीमा बीतने के बाद भी अभी तक इन विद्यालयों की ओर से बच्चों को प्रवेश देने की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है.

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ज्ञात हो कि आरटीई के तहत अभी तक दो चरणों के आवंटन के तहत 12 हजार छात्रों को विद्यालय आवंटन हुए हैं. उसमें 40 फीसदी छात्रों को भी तक प्रवेश नहीं मिल सका है. अभिभावक स्कूल और बीएसए कार्यालय के लगा रहे चक्कर लगा रहे हैं. तीसरे चरण की लॉटरी 23 जून को जारी होनी है. इसमें में करीब चार हजार छात्रों का चयन होना है. जिन्हें प्रवेश दिलाना अभी बाकी है.

आरटीई के तहत प्रवेश में हीलाहवाली करने वाले विद्यालय.
आरटीई के तहत प्रवेश में हीलाहवाली करने वाले विद्यालय.

15 जून तक देना था प्रवेश

राजधानी के 62 ऐसे स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कड़ी चेतावनी देते हुए 15 जून तक सभी बच्चों के प्रवेश दिए जाने के निर्देश दिए थे. साथ ही लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों के खिलाफ बीएसए को कार्रवाई करने का आदेश दिया था. निर्धारित तिथि बीत चुकी है और बच्चों को प्रवेश नहीं मिल सका है. बीएसए अरुण कुमार ने बताया कि अभी तक करीब 100 एडमिशन की जानकारी ही विद्यालयों से प्राप्त हुई है. सोमवार (19 जून) तक विद्यालयों के रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. उसके बाद जिन विद्यालयों ने प्रवेश नहीं दिया होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी.



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