लखनऊ: राजधानी लखनऊ में संचालित निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आरक्षित 25% सीटों पर गरीब बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होगी. आरटीई के तहत एडमिशन प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलेगी. इसके लिए अभिभावकों को आरती के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. गेटों की राजधानी में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए करीब 22000 सीटें आरक्षित हैं. इन सीटू पर प्रवेश के लिए राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से टाइम टेबल जारी कर दिया गया है.
पहले चरण के लिए 18 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन: राज परियोजना कार्यालय की ओर से निर्देश मिलने के बाद लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश ने इस संबंध में सभी विद्यालयों को दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं. बेसिक से अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी 2024 से शुरू होकर 18 फरवरी 2024 को समाप्त होगा. यह आरटीई प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण होगा. आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 19 फरवरी से 25 फरवरी तक आए आवेदनों का वेरिफिकेशन किया जाएगा.
वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 26 फरवरी को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित सीटों पर प्रवेश के लिए पहले लॉटरी निकाली जाएगी. पहले चरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दूसरा चरण 1 मार्च से, तीसरा चरण 16 अप्रैल से और चौथा चरण 1 जून से शुरू होगा. विभाग 27 जुलाई तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निर्धारित सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा कर लेगा. बीएसए ने बताया कि बीते साल आवेदन की प्रक्रिया विलोम से शुरू होने के कारण नवंबर महीने तक प्रवेश पूरे नहीं हो पाए थे, इसलिए राज्य परियोजना कार्यालय ने सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए जनवरी महीने से ही प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए.
आवेदन करने अभिभावकों की आय एक लाख होनी चाहिए: बीएससी राम प्रवेश ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में आरक्षित 25% सीटों पर सामान्य वर्ग के उन अभिभावकों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है जिनकी सालाना आय एक लाख से कम है. ऐसे में जो अभिभावक आरटीई के तहत अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाना चाहते हैं. वह अपना आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र नियम अनुसार तैयार कर ले इसके अलावा बच्चों के अनुभव को का निवास प्रमाण पत्र तथा बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र जो नगर निगम द्वारा जारी किया गया हो वह आवेदन के लिए मान्य होगा.
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