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लूलू माल में नमाज पढ़ने का मामला, पांचवें अभियुक्त आदिल को भी कोर्ट ने भेजा जेल

बिना अनुमति के लूलू माल में नमाज पढ़ने के आरोप में गिरफ्तार पांचवें अभियुक्त आदिल को रिमांड मजिस्ट्रेट सागर सिंह के समक्ष पेश किया गया. आदिल को एक अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

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Published : Jul 23, 2022, 10:37 PM IST

लखनऊ : बिना अनुमति के लूलू माल में नमाज पढ़ने के आरोप में गिरफ्तार पांचवें अभियुक्त आदिल को रिमांड मजिस्ट्रेट सागर सिंह के समक्ष पेश किया गया. जहां से उसे एक अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.


दूसरी ओर आरोपी की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर सहायक अभियोजन अधिकारी वीरेंद्र सिंह द्वारा अपराधिक इतिहास मंगाए जाने का अनुरोध अदालत से किया गया. जिस पर अदालत ने अभियुक्त का अपराधिक इतिहास तलब करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत की है. इसके पहले सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस द्वारा मोहम्मद लुकमान सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें भी आगामी 1 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.
अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से कहा गया कि इस प्रकरण की रिपोर्ट लूलू मॉल के पीआर मैनेजर सिबतैन हुसैन ने गत 14 जुलाई को थाना सुशांत गोल्फ सिटी में दर्ज कराई थी. कहा कि रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 12 जुलाई को लुलु माल परिसर में अज्ञात लोगों द्वारा लूलू मॉल प्रबंधन की अनुमति एवं जानकारी के बिना धार्मिक कार्रवाई की गई है.

ये भी पढ़ें : महराजगंज के कांवड़िये की बिहार में हार्ट अटैक से मौत

कहा गया है कि लूलू मॉल प्रबंधन किसी प्रकार का संगठित कार्य करने की अनुमति नहीं देता है. रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था.

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लखनऊ : बिना अनुमति के लूलू माल में नमाज पढ़ने के आरोप में गिरफ्तार पांचवें अभियुक्त आदिल को रिमांड मजिस्ट्रेट सागर सिंह के समक्ष पेश किया गया. जहां से उसे एक अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.


दूसरी ओर आरोपी की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर सहायक अभियोजन अधिकारी वीरेंद्र सिंह द्वारा अपराधिक इतिहास मंगाए जाने का अनुरोध अदालत से किया गया. जिस पर अदालत ने अभियुक्त का अपराधिक इतिहास तलब करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत की है. इसके पहले सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस द्वारा मोहम्मद लुकमान सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें भी आगामी 1 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.
अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से कहा गया कि इस प्रकरण की रिपोर्ट लूलू मॉल के पीआर मैनेजर सिबतैन हुसैन ने गत 14 जुलाई को थाना सुशांत गोल्फ सिटी में दर्ज कराई थी. कहा कि रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 12 जुलाई को लुलु माल परिसर में अज्ञात लोगों द्वारा लूलू मॉल प्रबंधन की अनुमति एवं जानकारी के बिना धार्मिक कार्रवाई की गई है.

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कहा गया है कि लूलू मॉल प्रबंधन किसी प्रकार का संगठित कार्य करने की अनुमति नहीं देता है. रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था.

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