लखनऊः कोरोना वायरस की दूसरी लहर से उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है. शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने लखनऊ में कई जगहों का दौरा कर इंतजाम का जायजा लिया. अपर मुख्य सचिव गृह के साथ ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया, डीसीपी ईस्ट संजीव सुमन समेत कई पुलिस अफसर भी साथ रहे.
पुलिस के कसे पेंच
अपर मुख्य सचिव गृह ने सड़कों पर बिना मास्क घूम रहे लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर नाराजगी जताई. उन्होंने मातहत पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से कराएं. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटें. संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के पेच कसे. मुख्य सचिव गृह ने निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा की इसका पालन गंभीरता और सख्ती से कराएं. फिर नार्थ, साउथ और सेंट्रल जोन में भी कोरोना संक्रमण से बचने के इंतजामों का जायजा लिया.
साप्ताहिक लॉकडाउन के ऐलान के बाद लागू की कई पाबंदियां
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बाद सरकार ने हर रविवार साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया है. अपर मुख्य सचिव गृह ने साप्ताहिक लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान सरकार कोरोना वायरस से बचाव के अपने इंतजाम करेगी. शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कई पाबंदियां लागू की गई हैं. इनका उल्लंघन करने पर पुलिस आपके साथ बेहद सख्ती से पेश आएगी.
आवश्यक सेवाओं की खुली रहेगी दुकान
शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अब हर रविवार को होने वाला लॉकडाउन हर शनिवार को रात आठ बजे से शुरु होकर सोमवार सुबह सात बजे तक रहेगा. इस दौरान सभी जगह पर कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी. इस दौरान सार्वजनिक यातायात सुविधाएं भी बंद रहेगी. यानी आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे.
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ये होंगे नियम
लॉकडाउन लगने की स्थिति में लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है. आवश्यक सेवाओं के अलावा लोगों को सिर्फ दवा या खाने-पीने की जरूरी चीजों के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति होती है. इस लॉकडाउन के दौरान सरकार का सभी को निर्देश है कि वह लोग अपने घरों में ही रहें.
आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध
लॉकडाउन में गैर जरूरी गतिविधियों को रोक रहेगी. यातायात के सार्वजनिक साधन बंद रहेंगे. कहीं पर भी निजी वाहन से जाने वालों को अनिवार्यता का प्रमाण देना होगा. लॉकडाउन में सामान्य कामकाज की इजाजत नहीं है. आवश्यक सेवा के दायरे में नहीं आने वाली किसी कंपनी के खुला रहने पर सख्त ऐक्शन लिया जाएगा.