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Shine City: 400 से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड वाले अभियुक्त आसिफ की जमानत खारिज

चार सौ से अधिक अपराधिक मामलों का अपराधिक इतिहास रखने वाले शाइन सिटी के प्रबंध निदेशक आसिफ नसीम की दो मामलों में जमानत अर्जियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है.

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चार सौ से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड वाले अभियुक्त आसिफ की जमानत खारिज- शाइन सिटी का मैनेजिंग डायरेक्टर है अभियुक्त
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Published : Jun 13, 2022, 9:43 PM IST

लखनऊः 400 से अधिक अपराधिक मामलों का अपराधिक इतिहास रखने वाले शाइन सिटी के प्रबंध निदेशक आसिफ नसीम की दो मामलों में जमानत अर्जियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है.


जमानत अर्जियों का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष रावत व कमल अवस्थी का तर्क था कि थाना गोमती नगर से सम्बंधित मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा गया है कि वादी ने 2015 में प्लाट संख्या डी- 117 को खरीदने के लिए 4,92,000 रुपए जमा किए थे. कहा गया कि वादी सैन्य कर्मी है तथा उसकी पोस्टिंग बाहर रहती है. यह भी कहा गया कि वादी जब भी अपने प्लॉट के बाबत कंपनी में पता करने आता है तो वहां कोई कर्मचारी नहीं मिलता बल्कि सारे कार्यालय बंद रहते हैं.

वहीं दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी द्वारा शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड गोमती नगर लखनऊ के एजेंट विशारद हुसैन के माध्यम से शाइन वैली प्रोजेक्ट में सी-124 नम्बर का प्लाट बुक कराया गया था जिसकी धनराशि 4,08,376 रुपये वर्ष 2015 में जमा की गई लेकिन उसे प्लाट नहीं मिला बल्कि सारा पैसा कंपनी ने हड़प लिया.

अदालत ने दोनों ही मामलों में जमानत अर्जियों को खारिज करते हुए कहा है कि अभियुक्त का इसी प्रकार के मामलों से संबंधित चार सौ मामलों का अपराधिक इतिहास है. इसके अलावा उसके द्वारा आर्थिक अपराध का कार्य किया गया है और इस मामले में उसके सम्मिलित होने के साक्ष्य उपलब्ध हैं.

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लखनऊः 400 से अधिक अपराधिक मामलों का अपराधिक इतिहास रखने वाले शाइन सिटी के प्रबंध निदेशक आसिफ नसीम की दो मामलों में जमानत अर्जियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है.


जमानत अर्जियों का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष रावत व कमल अवस्थी का तर्क था कि थाना गोमती नगर से सम्बंधित मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा गया है कि वादी ने 2015 में प्लाट संख्या डी- 117 को खरीदने के लिए 4,92,000 रुपए जमा किए थे. कहा गया कि वादी सैन्य कर्मी है तथा उसकी पोस्टिंग बाहर रहती है. यह भी कहा गया कि वादी जब भी अपने प्लॉट के बाबत कंपनी में पता करने आता है तो वहां कोई कर्मचारी नहीं मिलता बल्कि सारे कार्यालय बंद रहते हैं.

वहीं दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी द्वारा शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड गोमती नगर लखनऊ के एजेंट विशारद हुसैन के माध्यम से शाइन वैली प्रोजेक्ट में सी-124 नम्बर का प्लाट बुक कराया गया था जिसकी धनराशि 4,08,376 रुपये वर्ष 2015 में जमा की गई लेकिन उसे प्लाट नहीं मिला बल्कि सारा पैसा कंपनी ने हड़प लिया.

अदालत ने दोनों ही मामलों में जमानत अर्जियों को खारिज करते हुए कहा है कि अभियुक्त का इसी प्रकार के मामलों से संबंधित चार सौ मामलों का अपराधिक इतिहास है. इसके अलावा उसके द्वारा आर्थिक अपराध का कार्य किया गया है और इस मामले में उसके सम्मिलित होने के साक्ष्य उपलब्ध हैं.

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