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Covid Guideline in UP: मास्क न पहनने पर नहीं मिलेगा सामान, शादी में 200 से ज्यादा की परमिशन नहीं

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Published : Dec 25, 2021, 3:26 PM IST

देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के नये वैरिएंट ओमिक्रोन के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी नाइट कोरोना कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं. रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा.

Covid Guideline in UP
Covid Guideline in UP

लखनऊ: देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के नये वैरिएंट ओमिक्रोन के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी नाइट कोरोना कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए है. रात 11 बजे से सबुह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा. इसको लेकर मुख्य सचिव के आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव गृह ने नाइट कर्फ्यू को लेकर कोविड गाइडलाइन जारी कर दी है.

मुख्य सचिव के निर्देश के बाद ACS गृह अवनीश अवस्थी ने सभी मंडलायुक्त, एडीजी जोन, पुलिस आयुक्तों और कप्तानों को नाइट कर्फ्यू का निर्देश दिया. उन्होंने इसे प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा है. नई गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह और अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद जगह पर एक समय में अधिकतम 200 से अधिक मेहमान नहीं रहेंगे. वहीं मास्क नहीं तो समान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करने के किये जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया गया है.

कोविड को लेकर गृह विभाग की जारी गाइडलाईन इस प्रकार है-

1. कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए रात 11:00 से सुबह 5:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.
2. बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागृत किया जाए.
3. शॉपिंग मॉल्स सुपर मार्केट में बिना मास्क सामान वितरण न किया जाए.
4. गांव और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को दोबारा एक्टिव किया जाए.
5. शादी समारोह और अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद जगह पर एक समय में अधिकतम 200 से अधिक मेहमान नहीं रहेंगे.
6. खुले स्थान पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 फीसदी ही मेहमान उपस्थित रह सकते हैं.
7. आयोजन समारोह स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जाएगा.
8. सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन और पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध कराएंगे.
9. जिलों में जिलाधिकारी विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करेंगे.
10. रेलवे स्टेशनों में आने जाने वाले यात्रियों की रोजाना स्क्रीनिंग कराई जाए.

उधर, कोरोना से बचाव का टीका लगवाने पर अब सरकार रिफाइंड देगी. यह सुविधा वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों को मिलेगी. शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर ये नई व्यवस्था लागू हो गई है. इस बात की जानकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एमके सिंह ने दिया है.

इसे भी पढ़ें- यूपी में लगा नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी, शनिवार रात से होगा लागू

स्कूलों में मास्क की अनिवार्यता होगी. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए. औद्योगिक यूनिटों में कोविड केअर सेंटर और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाए.

लखनऊ: देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के नये वैरिएंट ओमिक्रोन के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी नाइट कोरोना कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए है. रात 11 बजे से सबुह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा. इसको लेकर मुख्य सचिव के आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव गृह ने नाइट कर्फ्यू को लेकर कोविड गाइडलाइन जारी कर दी है.

मुख्य सचिव के निर्देश के बाद ACS गृह अवनीश अवस्थी ने सभी मंडलायुक्त, एडीजी जोन, पुलिस आयुक्तों और कप्तानों को नाइट कर्फ्यू का निर्देश दिया. उन्होंने इसे प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा है. नई गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह और अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद जगह पर एक समय में अधिकतम 200 से अधिक मेहमान नहीं रहेंगे. वहीं मास्क नहीं तो समान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करने के किये जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया गया है.

कोविड को लेकर गृह विभाग की जारी गाइडलाईन इस प्रकार है-

1. कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए रात 11:00 से सुबह 5:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.
2. बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागृत किया जाए.
3. शॉपिंग मॉल्स सुपर मार्केट में बिना मास्क सामान वितरण न किया जाए.
4. गांव और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को दोबारा एक्टिव किया जाए.
5. शादी समारोह और अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद जगह पर एक समय में अधिकतम 200 से अधिक मेहमान नहीं रहेंगे.
6. खुले स्थान पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 फीसदी ही मेहमान उपस्थित रह सकते हैं.
7. आयोजन समारोह स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जाएगा.
8. सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन और पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध कराएंगे.
9. जिलों में जिलाधिकारी विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करेंगे.
10. रेलवे स्टेशनों में आने जाने वाले यात्रियों की रोजाना स्क्रीनिंग कराई जाए.

उधर, कोरोना से बचाव का टीका लगवाने पर अब सरकार रिफाइंड देगी. यह सुविधा वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों को मिलेगी. शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर ये नई व्यवस्था लागू हो गई है. इस बात की जानकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एमके सिंह ने दिया है.

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स्कूलों में मास्क की अनिवार्यता होगी. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए. औद्योगिक यूनिटों में कोविड केअर सेंटर और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाए.

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