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अब्दुल्ला आजम के चुनाव लड़ने पर लग सकती है छह साल की रोक

आजम खां के बेटे मो. अब्दुल्ला आजम खां के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए रोक लग सकती है. इस संबंध में यूपी विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखा है. भारत निर्वाचन आयोग से सहमति लेकर उनके चुनाव लड़ने पर रोक का आदेश जारी हो सकता है.

अब्दुल्ला आजम के चुनाव लड़ने पर लग सकती है छह साल की रोक.
अब्दुल्ला आजम के चुनाव लड़ने पर लग सकती है छह साल की रोक.
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Published : Sep 25, 2020, 11:57 AM IST

लखनऊ: सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोके जाने की मांग को लेकर यूपी विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है. आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे. हलफनामें में जन्मतिथि गलत बताने के चलते हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी. साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने से पूरी तरह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. अब उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं. ऐसे में आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम स्वार सीट से उपचुनाव लड़ने की जुगत में हैं.

अब्दुल्ला आजम भ्रष्ट आचरण के पाए गए थे दोषी
ऐसी स्थिति में विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे की तरफ से राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है. राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि अब्दुल्ला आजम भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए गए थे. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (क) के तहत चुनाव लड़ने से रोके जाने की संस्तुति की जाती है. सचिवालय की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र पर राष्ट्रपति भारत निर्वाचन आयोग से सहमति प्राप्त करके चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश जारी करेंगे.

अब्दुल्ला आजम ने गलत बताई थी जन्मतिथि
विधान सभा सचिवालय की तरफ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जो पत्र भेजा गया है. उसमें यह भी कहा गया है कि रामपुर के स्वार विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल्ला आजम विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जन्मतिथि गलत दर्शाई थी और इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको भ्रष्ट आचरण का दोषी माना था. इसी के बाद अब्दुल्ला आजम की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी.

वहीं दूसरी तरफ तमाम तरह के मुकदमों में आरोपी होने के कारण समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां, पत्नी तंजीन फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं. उपचुनाव होने की स्थिति में यह कवायद चल रही थी कि आजम के बेटे अब्दुल्लाह आजम स्वार सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस बीच विधानसभा सचिवालय की तरफ से उनके 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने को पत्र लिखा गया है. अब राष्ट्रपति इस पर औपचारिक फैसला लेंगे.

लखनऊ: सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोके जाने की मांग को लेकर यूपी विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है. आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे. हलफनामें में जन्मतिथि गलत बताने के चलते हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी. साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने से पूरी तरह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. अब उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं. ऐसे में आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम स्वार सीट से उपचुनाव लड़ने की जुगत में हैं.

अब्दुल्ला आजम भ्रष्ट आचरण के पाए गए थे दोषी
ऐसी स्थिति में विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे की तरफ से राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है. राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि अब्दुल्ला आजम भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए गए थे. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (क) के तहत चुनाव लड़ने से रोके जाने की संस्तुति की जाती है. सचिवालय की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र पर राष्ट्रपति भारत निर्वाचन आयोग से सहमति प्राप्त करके चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश जारी करेंगे.

अब्दुल्ला आजम ने गलत बताई थी जन्मतिथि
विधान सभा सचिवालय की तरफ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जो पत्र भेजा गया है. उसमें यह भी कहा गया है कि रामपुर के स्वार विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल्ला आजम विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जन्मतिथि गलत दर्शाई थी और इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको भ्रष्ट आचरण का दोषी माना था. इसी के बाद अब्दुल्ला आजम की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी.

वहीं दूसरी तरफ तमाम तरह के मुकदमों में आरोपी होने के कारण समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां, पत्नी तंजीन फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं. उपचुनाव होने की स्थिति में यह कवायद चल रही थी कि आजम के बेटे अब्दुल्लाह आजम स्वार सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस बीच विधानसभा सचिवालय की तरफ से उनके 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने को पत्र लिखा गया है. अब राष्ट्रपति इस पर औपचारिक फैसला लेंगे.

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