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एडेड डिग्री कॉलेजों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 152 करोड़ स्वीकृत

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Published : Sep 30, 2020, 5:43 PM IST

प्रदेश के एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने डेढ़ अरब से अधिक की धनराश स्वीकृत की है. इससे प्रदेश में संचालित अशासकीय कॉलेजों के कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाएगा.

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डिप्टी सीएम

लखनऊः प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए डेढ़ अरब रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है. डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग ने इस धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है.

शासन से मिली जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग ने एक अरब 52 करोड़ 58 लाख 76 हजार 471 की बड़ी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है. यह स्वीकृति अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रावधान हित 24 अरब रुपए में से माह सितंबर 2020 के वेतन भुगतान आदि के लिए की गई है.

उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से वेतन भुगतान के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि जारी की गई धनराशि से महाविद्यालयों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन भुगतान से पहले प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि पद धारक विधिवत चयनित एवं नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है, जिसके बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

लखनऊः प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए डेढ़ अरब रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है. डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग ने इस धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है.

शासन से मिली जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग ने एक अरब 52 करोड़ 58 लाख 76 हजार 471 की बड़ी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है. यह स्वीकृति अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रावधान हित 24 अरब रुपए में से माह सितंबर 2020 के वेतन भुगतान आदि के लिए की गई है.

उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से वेतन भुगतान के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि जारी की गई धनराशि से महाविद्यालयों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन भुगतान से पहले प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि पद धारक विधिवत चयनित एवं नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है, जिसके बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

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