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ललितपुर गैंगरेप मामला: एसआईटी ने निलंबित थाना प्रभारी और आरोपी महिला को रिमांड पर लिया, साक्ष्य जुटाए - lalitpur pali police station area

ललितपुर में गैंगरेप मामले में एसआईटी ने निलंबित थाना प्रभारी और आरोपी महिला को रिमांड पर लिया है. टीम ने आरोपियों को कस्टडी में लेकर साक्ष्य जुटाए.

ललितपुर गैंगरेप मामला
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Published : May 14, 2022, 7:38 AM IST

ललितपुर: जनपद के पाली थाना परिसर में किशोरी के साथ थानाध्यक्ष द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में एसआईटी ने आरोपी निलंबित थानाध्यक्ष तिलकधारी सरोज और एक आरोपी महिला को पॉक्सो न्यायालय से तीन दिन रिमांड पर लिया है. गुरुवार को टीम के अधिकारियों ने दोनों आरोपियों को पाली थाना ले जाकर घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाए.

पीड़िता के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में एक महिला के खिलाफ षड्यंत्र करने का मामला दर्ज किया गया था. थानाध्यक्ष पाली और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन के निर्देश पर बीते दिनों डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने एसआईटी का गठन कर दिया था. इसमें एसपी सिटी झांसी, सीओ मोंठ और सीओ मड़ावरा केशवनाथ को शामिल किया गया. एसआईटी ने मामले की जांच शुरू की. एसआईटी के मुख्य जांच अधिकारी एसपी सिटी झांसी विवेक त्रिपाठी ने आरोपी निलंबित थानाध्यक्ष तिलकधारी सरोज और आरोपी महिला से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने और पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी रिमांड मांगी थी.

यह भी पढ़ें: नशीला पदार्थ खिलाकर किया शिक्षिका का रेप फिर ब्लैकमेल करके बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव

पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी तिलकधारी सरोज की 13 मई को सुबह नौ बजे से 15 मई को शाम पांच बजे तक की कस्टडी रिमांड स्वीकार कर ली. वहीं, आरोपी महिला की 14 मई की एक दिन के लिए कस्टडी रिमांड स्वीकार की गई. इसमें न्यायालय द्वारा एक शर्त भी रखी गई कि यदि आरोपी इस दौरान अपने अधिवक्ता को साथ रखना चाहते हैं तो अनुमति दी जाती है. लेकिन, आरोपी के अधिवक्ता सारी कार्यवाही को 12 फीट दूरी से देखेंगे और विवेचक के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे. रिमांड मिलने के बाद एसआईटी दोनों आरोपियों को लेकर पाली थाने पहुंची. वहां घटना से संबंधित स्थान दिखाकर साक्ष्य जुटाए.

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ललितपुर: जनपद के पाली थाना परिसर में किशोरी के साथ थानाध्यक्ष द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में एसआईटी ने आरोपी निलंबित थानाध्यक्ष तिलकधारी सरोज और एक आरोपी महिला को पॉक्सो न्यायालय से तीन दिन रिमांड पर लिया है. गुरुवार को टीम के अधिकारियों ने दोनों आरोपियों को पाली थाना ले जाकर घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाए.

पीड़िता के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में एक महिला के खिलाफ षड्यंत्र करने का मामला दर्ज किया गया था. थानाध्यक्ष पाली और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन के निर्देश पर बीते दिनों डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने एसआईटी का गठन कर दिया था. इसमें एसपी सिटी झांसी, सीओ मोंठ और सीओ मड़ावरा केशवनाथ को शामिल किया गया. एसआईटी ने मामले की जांच शुरू की. एसआईटी के मुख्य जांच अधिकारी एसपी सिटी झांसी विवेक त्रिपाठी ने आरोपी निलंबित थानाध्यक्ष तिलकधारी सरोज और आरोपी महिला से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने और पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी रिमांड मांगी थी.

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पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी तिलकधारी सरोज की 13 मई को सुबह नौ बजे से 15 मई को शाम पांच बजे तक की कस्टडी रिमांड स्वीकार कर ली. वहीं, आरोपी महिला की 14 मई की एक दिन के लिए कस्टडी रिमांड स्वीकार की गई. इसमें न्यायालय द्वारा एक शर्त भी रखी गई कि यदि आरोपी इस दौरान अपने अधिवक्ता को साथ रखना चाहते हैं तो अनुमति दी जाती है. लेकिन, आरोपी के अधिवक्ता सारी कार्यवाही को 12 फीट दूरी से देखेंगे और विवेचक के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे. रिमांड मिलने के बाद एसआईटी दोनों आरोपियों को लेकर पाली थाने पहुंची. वहां घटना से संबंधित स्थान दिखाकर साक्ष्य जुटाए.

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