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NH-44 की जमीन को बेंचने का मामला: ललितपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक को भेजा गया जेल

NH-44 की जमीन बेंचने के मामले में ललितपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक को भेजा गया जेल. सोमवार को रमेश खटीक को पुलिस ने किया था गिरफ्तार.

ललितपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक को भेजा गया जेल
ललितपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक को भेजा गया जेल
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Published : Dec 14, 2021, 9:54 PM IST

ललितपुर : राष्ट्रीय राजमार्ग(National Highway) की अधिग्रहीत जमीन बेचने के मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष रमेश खटीक को मंगलवार को जेल भेज दिया गया. पुलिस ने रमेश खटीक को सोमवार को गिरफ्तार किया था. मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था.

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण झांसी के कार्यालय सहायक ने इस मामले में 2 माह पहले पूर्व पालिकाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी सहित 4 आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. तहरीर में बताया गया था कि गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा झांसी से ललितपुर एनएच-44 बनाने, रखरखाव करने व संरक्षण के लिए नियुक्त किया गया है.

इस राजमार्ग के लिए 10 मई 2005, 1 मई 2006 एवं 20 नवंबर 2006 को आराजी संख्या 5415/4 का करकवा 0.142 हेक्टेयर स्थित जमीन बाहर हद व अंदर हद का अधिग्रहण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में किया जा चुका है. इस प्रकार यह संपत्ति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भारत सरकार की हो गई है.

इसके बाद भी 21 अप्रैल 2010 को ललितपुर के रैदासपुरा में रहने वाले हर सिंह, प्रीतम व अन्य लोगों ने आराजी संख्या 5415/1 का रकवा 0.170 हेक्टेयर का भाग मोहल्ला नदीपुरा निवासी रमेश खटीक को रजिस्टर्ड बैनामा किया. इसके बाद इस जमीन को मिर्चवारा गांव निवासी रसरानी पत्नी कैलाश नारायण कुर्मी को बेच दी. लेकिन ये दोनों रजिस्ट्री का दाखिल खारिज नहीं हुआ.

बता दें कि उप जिलाधिकारी सदर डॉ. संतोष कुमार ने जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में 18/9/2021 को तहसील स्तरीय एण्टी भू-माफिया, टास्क फोर्स समिति की बैठक की थी. इस बैठक में जनपद में अबैध कब्जा सम्बन्धी मामलों पर चर्चा हुई थी. बैठक के बाद जिला प्रशासन ने अबैध कब्जेदार रमेश कुमार खटीक पुत्र मटरूलाल निवासी सुभाषपुरा को भू-माफिया घोषित कर दिया. साथ ही तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.

इसे पढ़ें- लखीमपुर हिंसा मामला: आरोपी आशीष मिश्र समेत सभी 13 आरोपियों पर बढ़ाई गईं धाराएं, सीजेएम ने दिया आदेश

ललितपुर : राष्ट्रीय राजमार्ग(National Highway) की अधिग्रहीत जमीन बेचने के मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष रमेश खटीक को मंगलवार को जेल भेज दिया गया. पुलिस ने रमेश खटीक को सोमवार को गिरफ्तार किया था. मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था.

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण झांसी के कार्यालय सहायक ने इस मामले में 2 माह पहले पूर्व पालिकाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी सहित 4 आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. तहरीर में बताया गया था कि गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा झांसी से ललितपुर एनएच-44 बनाने, रखरखाव करने व संरक्षण के लिए नियुक्त किया गया है.

इस राजमार्ग के लिए 10 मई 2005, 1 मई 2006 एवं 20 नवंबर 2006 को आराजी संख्या 5415/4 का करकवा 0.142 हेक्टेयर स्थित जमीन बाहर हद व अंदर हद का अधिग्रहण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में किया जा चुका है. इस प्रकार यह संपत्ति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भारत सरकार की हो गई है.

इसके बाद भी 21 अप्रैल 2010 को ललितपुर के रैदासपुरा में रहने वाले हर सिंह, प्रीतम व अन्य लोगों ने आराजी संख्या 5415/1 का रकवा 0.170 हेक्टेयर का भाग मोहल्ला नदीपुरा निवासी रमेश खटीक को रजिस्टर्ड बैनामा किया. इसके बाद इस जमीन को मिर्चवारा गांव निवासी रसरानी पत्नी कैलाश नारायण कुर्मी को बेच दी. लेकिन ये दोनों रजिस्ट्री का दाखिल खारिज नहीं हुआ.

बता दें कि उप जिलाधिकारी सदर डॉ. संतोष कुमार ने जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में 18/9/2021 को तहसील स्तरीय एण्टी भू-माफिया, टास्क फोर्स समिति की बैठक की थी. इस बैठक में जनपद में अबैध कब्जा सम्बन्धी मामलों पर चर्चा हुई थी. बैठक के बाद जिला प्रशासन ने अबैध कब्जेदार रमेश कुमार खटीक पुत्र मटरूलाल निवासी सुभाषपुरा को भू-माफिया घोषित कर दिया. साथ ही तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.

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