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जेल में बीती जवानी, अब मिला इंसाफ - दुष्कर्म का आरोपी रिहा

ललितपुर के रहने वाले विष्णु तिवारी बीस साल बाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप से उन्हें निर्दोष साबित किया है. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि गंभीर आरोप न होने पर भी युवक 20 साल से जेल में बंद है.

ललितपुर के रहने वाले विष्णु तिवारी बीस साल बाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप से उन्हें निर्दोष साबित किया है
ललितपुर के रहने वाले विष्णु तिवारी बीस साल बाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप से उन्हें निर्दोष साबित किया है
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Published : Mar 4, 2021, 2:27 PM IST

Updated : Mar 6, 2021, 4:43 PM IST

ललितपुर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 साल तक बलात्कार के आरोप में जेल में सजा काट चुके व्यक्ति को आखिरकार निर्दोष साबित कर दिया है. पूरा मामला महरौनी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलावन का है. 20 साल पहले 16 सितंबर को विष्णु तिवारी को गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार के झूठे आरोप में फसाया था, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. लेकिन 20 साल बाद विष्णु निर्दोष साबित हुआ है.


आपसी रंजिश में फंसाया गया युवक

ललितपुर जिले थाना महरौनी क्षेत्र के गांव सिलावन निवासी विष्णु के खिलाफ साल 2000 में एक अनुसूचित जाति की महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इस मामले में उस दौरान सत्र न्यायालय ने विष्णु को 10 वर्ष और एससी-एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. उस दौरान विष्णु की उम्र लगभग 16 वर्ष थी, तभी से विष्णु जेल में सजा काट रहा है. आजीवन कारावास की सजा होने के बाद उसे अप्रैल 2003 में आगरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विष्णु को बरी कर दिया है. इतना ही नहीं कोर्ट उसके 20 साल से जेल में बंद रहने पर भी हैरानी व्यक्त की है.

अमरोहा का युवक बीस साल बाद जेल से रिहा
जानिए पूरा मामलामहरौनी थाना क्षेत्र के सिलावन निवासी 16 साल के विष्णु तिवारी पुत्र रामेश्वर प्रसाद तिवारी पर आपसी रंजिश के चलते गांव की एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके बाद विष्णु पर SC-ST एक्ट की कार्रवाई भी की गई थी. लेकिन विष्णु शुरुआत से चीखता रहा कि वह निर्दोष है, उसे ऐसे जुर्म में फसाया गया है जो उसने किया ही नही है.जानिए कैसा रहा घटनाक्रम16 सितंबर 2000 को विष्णु पर महिला से बलात्कार का आरोप लगा था. विष्णु पर आरोप था कि उसेन घर से खेत जा रही महिला को झाड़ी में खींचकर बलात्कार किया था. उस समय तत्कालीन सीओ अखिलेश नारायण सिंह ने इस केस की विवेचना थी. सेशन कोर्ट ने रेप के आरोप में उसे 10 साल की सजा सुनाई थी. वहीं एससी-एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा हुई. वहीं विष्णु के माता पिता और 2 भाइयों की मौत पर भी बेल नहीं मिली थी.बर्बाद हो गया परिवार

विष्णु तिवारी के घर में 5 भाई और माता पिता थे. विष्णु के जेल जाने के बाद से 20 सालों में उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया. विष्णु के पिता रामेश्वर प्रसाद तिवारी सामाजिक रूप से तिरस्कार मिलने का सदमा झेल नहीं सके और उन्हें लकवा हो गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. पिता की मौत के बाद विष्णु के बड़े भाई दिनेश तिवारी की भी मौत हो गई और सामाजिक तिरस्कार ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया. पांच भाइयों में दिनेश के बाद रामकिशोर तिवारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई. उनकी मां भी निर्दोष विष्णु को याद करते-करते चल बसीं. लेकिन विष्णु को परिवार के किसी भी सदस्य के अंतिम दर्शन के लिये बेल तक नही मिली.

परिजनों ने उठाए सवाल

परिजनों का कहना है कि अब सरकार ने विष्णु को निर्दोष तो साबित कर दिया. लेकिन अब क्या फायदा. क्या सरकार विष्णु के इन 20 सालों को लौटा सकती है, क्या उसके माता-पिता और भाइयों को लौटा सकती है. जो इज्जत समाज मे खराब हुई है और समाज के लोग आज भी उसी तरीके से उनके परिवार को देखते हैं, न ही किसी के पास बैठ सकते हैं और न ही किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

ललितपुर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 साल तक बलात्कार के आरोप में जेल में सजा काट चुके व्यक्ति को आखिरकार निर्दोष साबित कर दिया है. पूरा मामला महरौनी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलावन का है. 20 साल पहले 16 सितंबर को विष्णु तिवारी को गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार के झूठे आरोप में फसाया था, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. लेकिन 20 साल बाद विष्णु निर्दोष साबित हुआ है.


आपसी रंजिश में फंसाया गया युवक

ललितपुर जिले थाना महरौनी क्षेत्र के गांव सिलावन निवासी विष्णु के खिलाफ साल 2000 में एक अनुसूचित जाति की महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इस मामले में उस दौरान सत्र न्यायालय ने विष्णु को 10 वर्ष और एससी-एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. उस दौरान विष्णु की उम्र लगभग 16 वर्ष थी, तभी से विष्णु जेल में सजा काट रहा है. आजीवन कारावास की सजा होने के बाद उसे अप्रैल 2003 में आगरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विष्णु को बरी कर दिया है. इतना ही नहीं कोर्ट उसके 20 साल से जेल में बंद रहने पर भी हैरानी व्यक्त की है.

अमरोहा का युवक बीस साल बाद जेल से रिहा
जानिए पूरा मामलामहरौनी थाना क्षेत्र के सिलावन निवासी 16 साल के विष्णु तिवारी पुत्र रामेश्वर प्रसाद तिवारी पर आपसी रंजिश के चलते गांव की एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके बाद विष्णु पर SC-ST एक्ट की कार्रवाई भी की गई थी. लेकिन विष्णु शुरुआत से चीखता रहा कि वह निर्दोष है, उसे ऐसे जुर्म में फसाया गया है जो उसने किया ही नही है.जानिए कैसा रहा घटनाक्रम16 सितंबर 2000 को विष्णु पर महिला से बलात्कार का आरोप लगा था. विष्णु पर आरोप था कि उसेन घर से खेत जा रही महिला को झाड़ी में खींचकर बलात्कार किया था. उस समय तत्कालीन सीओ अखिलेश नारायण सिंह ने इस केस की विवेचना थी. सेशन कोर्ट ने रेप के आरोप में उसे 10 साल की सजा सुनाई थी. वहीं एससी-एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा हुई. वहीं विष्णु के माता पिता और 2 भाइयों की मौत पर भी बेल नहीं मिली थी.बर्बाद हो गया परिवार

विष्णु तिवारी के घर में 5 भाई और माता पिता थे. विष्णु के जेल जाने के बाद से 20 सालों में उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया. विष्णु के पिता रामेश्वर प्रसाद तिवारी सामाजिक रूप से तिरस्कार मिलने का सदमा झेल नहीं सके और उन्हें लकवा हो गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. पिता की मौत के बाद विष्णु के बड़े भाई दिनेश तिवारी की भी मौत हो गई और सामाजिक तिरस्कार ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया. पांच भाइयों में दिनेश के बाद रामकिशोर तिवारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई. उनकी मां भी निर्दोष विष्णु को याद करते-करते चल बसीं. लेकिन विष्णु को परिवार के किसी भी सदस्य के अंतिम दर्शन के लिये बेल तक नही मिली.

परिजनों ने उठाए सवाल

परिजनों का कहना है कि अब सरकार ने विष्णु को निर्दोष तो साबित कर दिया. लेकिन अब क्या फायदा. क्या सरकार विष्णु के इन 20 सालों को लौटा सकती है, क्या उसके माता-पिता और भाइयों को लौटा सकती है. जो इज्जत समाज मे खराब हुई है और समाज के लोग आज भी उसी तरीके से उनके परिवार को देखते हैं, न ही किसी के पास बैठ सकते हैं और न ही किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

Last Updated : Mar 6, 2021, 4:43 PM IST
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