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गांव की नाबालिग छात्रा से रेप करने वाले युवक को 20 साल की सजा - BAREILLY COURT

बरेली में नाबालिग लड़की को उसके गांव का ही युवक बहला फुसला कर भाग ले गया था, इसके बाद रेप की घटना को दिया था अंजाम

बरेली कोर्ट ने रेपिस्ट को सुनाई सजा.
बरेली कोर्ट ने रेपिस्ट को सुनाई सजा. (सांकेतिक तस्वीर.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 24, 2024, 10:23 PM IST

बरेलीः जिले की अदालत ने नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने यह फैसला वारदात के पांच साल बाद सुनाया है. कोर्ट के फैसले से पीड़िता के परिजनों ने न्यायपालिका का धन्यवाद किया है.

तथ्यों के अनुसार, बरेली के भुता थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा अक्टूबर 2019 में अपनी बुआ के घर कैंट थाना क्षेत्र में गई थी. जहां से उसके ही गांव का रहने वाला विजय छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया. इसके बाद छात्रा के साथ रेप किया था. छात्रा के लापता होने पर परिजनों ने कैंट थाने में आरोपी विजय के खिलाफ पास्को सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने छात्रा को बरामद कर आरोपी विजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

विशेष लोक अभियोजन प्रवीण सक्सेना ने बताया कि विजय ने 14 साल की छात्रा को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था. इसके बाद छात्रा के साथ रेप किया था. इस मामले में अदालत में चली सुनवाई के दौरान 6 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद न्यायालय पास्को कोर्ट सेकंड ने मंगलवार को विजय को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाया. इसके साथ ही 19 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

बरेलीः जिले की अदालत ने नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने यह फैसला वारदात के पांच साल बाद सुनाया है. कोर्ट के फैसले से पीड़िता के परिजनों ने न्यायपालिका का धन्यवाद किया है.

तथ्यों के अनुसार, बरेली के भुता थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा अक्टूबर 2019 में अपनी बुआ के घर कैंट थाना क्षेत्र में गई थी. जहां से उसके ही गांव का रहने वाला विजय छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया. इसके बाद छात्रा के साथ रेप किया था. छात्रा के लापता होने पर परिजनों ने कैंट थाने में आरोपी विजय के खिलाफ पास्को सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने छात्रा को बरामद कर आरोपी विजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

विशेष लोक अभियोजन प्रवीण सक्सेना ने बताया कि विजय ने 14 साल की छात्रा को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था. इसके बाद छात्रा के साथ रेप किया था. इस मामले में अदालत में चली सुनवाई के दौरान 6 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद न्यायालय पास्को कोर्ट सेकंड ने मंगलवार को विजय को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाया. इसके साथ ही 19 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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