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लखीमपुर खीरीः बांग्लादेशी नागरिकों ने किया नागरिकता पाने के लिए आवेदन

यूपी के लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश के दो शरणार्थियों ने भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया है. जिलाधिकारी ने कहा कि कानून के नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी. इसके लिए गृह मंत्रालय से दिशा-निर्देश मांगे गए हैं.

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नागरिकता पाने के लिए आवेदन.
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Published : Dec 28, 2019, 6:52 PM IST

लखीमपुर खीरीः नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद जिले में दो बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया है. माना जा रहा है कि नागरिकता कानून भारत में बनने के बाद यह पहला मामला है कि किसी शरणार्थी ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है. खीरी के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि दोनों के आवेदन प्राप्त हुए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि नए कानून के नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी.

1971 में कामता गांव में बस गया था परिवार
खीरी जिले के निघासन तहसील इलाके के कामता नगर गांव के रहने वाले खीरू और मोतीचंद्र ने डीएम को आवेदन देकर भारतीय नागरिकता देने की मांग की है. डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक खीरु और मोतीचंद्र के पिता स्व. धनपत मल्लाह 1971 में बांग्लादेश से जिले के निघासन इलाके में आ गए थे. इनका परिवार कामता नगर गांव में तभी से एलटीवी पर रह रहा था.

नागरिकता पाने के लिए बांग्लादेशी नागरिकों ने किया आवेदन.

नए कानून के तहत नागरिकता पाने के लिए किया आवेदन
भारत में नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद 31 दिसंबर 2014 के पहले, भारत में रह रहे हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है. इसी के तहत खीरू और मोती चंद ने भी जिला प्रशासन के सामने भारतीय नागरिकता पाने का आवेदन किया है.

जिलाधिकारी ने कहा
डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि दोनों के आवेदनों पर कानूनी तरीके से विचार किया जा रहा है. गृह मंत्रालय में भी इन दोनों के आवेदन को भेजा गया है. क्योंकि कानून नया बना है तो इसके विधिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है. साथ ही दिशा-निर्देश भी मांगे गए हैं. खीरू और मोतीचंद के आवेदनों पर जल्द ही कानूनन निर्णय लिया जाएगा.

लखीमपुर खीरीः नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद जिले में दो बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया है. माना जा रहा है कि नागरिकता कानून भारत में बनने के बाद यह पहला मामला है कि किसी शरणार्थी ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है. खीरी के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि दोनों के आवेदन प्राप्त हुए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि नए कानून के नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी.

1971 में कामता गांव में बस गया था परिवार
खीरी जिले के निघासन तहसील इलाके के कामता नगर गांव के रहने वाले खीरू और मोतीचंद्र ने डीएम को आवेदन देकर भारतीय नागरिकता देने की मांग की है. डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक खीरु और मोतीचंद्र के पिता स्व. धनपत मल्लाह 1971 में बांग्लादेश से जिले के निघासन इलाके में आ गए थे. इनका परिवार कामता नगर गांव में तभी से एलटीवी पर रह रहा था.

नागरिकता पाने के लिए बांग्लादेशी नागरिकों ने किया आवेदन.

नए कानून के तहत नागरिकता पाने के लिए किया आवेदन
भारत में नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद 31 दिसंबर 2014 के पहले, भारत में रह रहे हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है. इसी के तहत खीरू और मोती चंद ने भी जिला प्रशासन के सामने भारतीय नागरिकता पाने का आवेदन किया है.

जिलाधिकारी ने कहा
डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि दोनों के आवेदनों पर कानूनी तरीके से विचार किया जा रहा है. गृह मंत्रालय में भी इन दोनों के आवेदन को भेजा गया है. क्योंकि कानून नया बना है तो इसके विधिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है. साथ ही दिशा-निर्देश भी मांगे गए हैं. खीरू और मोतीचंद के आवेदनों पर जल्द ही कानूनन निर्णय लिया जाएगा.

Intro:लखीमपुर-नागरिकता कानून बनने के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में दो बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया है। माना जा रहा है कि नागरिकता कानून भारत में बनने के बाद यह पहला मामला है। खीरी के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि दोनों के आवेदन मिले हैं उन पर जांच की जा रही है विधिक राय ली जा रही है अभी कानून के बारे में भी पता किया जा रहा है कानूनन कार्रवाई की जाएगी।



Body:खीरी जिले के निघासन तहसील इलाके के कामता नगर गाँव के रहने वाले खीरू और मोतीचंद्र ने खीरी के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह को आवेदन देकर भारतीय नागरिकता देने की मांग की है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक खीरु और मोतीचंद्र के पिता स्व.धनपत मल्लाह 1971 में बांग्लादेश से खीरी जिले के निघासन इलाके में आ गए थे। ये कामता नगर गाँव मे तभी से एलटीवी पर रह रहे। भारत में नागरिकता कानून पास होने के बाद 31-12-2014 के पहले भारत में प्रवेश कर चुके वह सभी हिन्दू सिख,जैन,बौद्ध,पारसी और ईसाई शरणार्थी जो बांग्लादेश,पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए थे। भारत की नागरिकता देने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। इसी के तहत खीरू और मोती चंद ने भी जिला प्रशासन के सामने भारतीय नागरिकता देने का आवेदन किया है।


Conclusion:डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि दोनों के आवेदनों पर कानूनन राय ली जा रही है विचार किया गया है गृह मंत्रालय में भी इन दोनों के आवेदन को भेजा गया है। क्योंकि कानून नया बना है तो इसके विधिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है दिशा निर्देश भी मांगे गए हैं। खीरू और मोतीचंद के आवेदनों पर जल्द ही कानूनन निर्णय लिया जाएगा।
पीटीसी प्रशान्त पाण्डेय
बाइट -शैलेन्द्र कुमार सिंह(डीएम खीरी)
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प्रशान्त पाण्डेय
9984152598
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