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सोनम हत्याकांड: 9 साल बाद आरोपियों को मिली सजा से परिजन खुश पर संतुष्ट नहीं - लखीमपुर खीरी का निघासन क्षेत्र

लखीमपुर खीरी जिले के चर्चित सोनम हत्याकांड में शुक्रवार को जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया, वैसे ही सोनम के पिता की आंखों में आंसू आ गये. सोनम के पिता का कहना है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी.

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सोनम के पिता
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Published : Feb 29, 2020, 7:39 AM IST

लखीमपुर खीरी: जिले के चर्चित सोनम हत्याकांड में शुक्रवार को जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो लखीमपुर के निघासन में सोनम के पिता के आंखों में आंसू आ गये. एक तरफ कोर्ट के फैसले से पिता खुश तो हैं लेकिन सन्तुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है सोनम के हत्यारों को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए. तब ही सोनम की आत्मा को शांति मिलेगी. वहीं कोर्ट द्वारा दो आरोपियों को बरी करने को लेकर भी सोनम के पिता संतुष्ट नहीं हैं.

मृतका सोनम के पिता कोर्ट के डिसीजन से नहीं दिखे खुश.

शुक्रवार को लखनऊ में सोनम हत्याकांड में दोषी कांस्टेबल अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं सिपाही अतीक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है. साथ ही तत्कालीन सीओ इनायत उल्लाह को पांच साल की सजा कोर्ट ने सुनाई और इनायत उल्लाह पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है. यह सजा सीबीआई के विशेश जज प्रदीप सिंह ने सुनाई है.

इसे भी पढ़ें: जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, दिल्ली सरकार ने दी अनुमति

जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल, 10 जून 2011 को नाबालिग सोनम की हत्या कर दी गई थी. सोनम का शव निघासन थाना परिसर में पेड़ से लटकटा हुआ मिला था.

लखीमपुर खीरी: जिले के चर्चित सोनम हत्याकांड में शुक्रवार को जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो लखीमपुर के निघासन में सोनम के पिता के आंखों में आंसू आ गये. एक तरफ कोर्ट के फैसले से पिता खुश तो हैं लेकिन सन्तुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है सोनम के हत्यारों को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए. तब ही सोनम की आत्मा को शांति मिलेगी. वहीं कोर्ट द्वारा दो आरोपियों को बरी करने को लेकर भी सोनम के पिता संतुष्ट नहीं हैं.

मृतका सोनम के पिता कोर्ट के डिसीजन से नहीं दिखे खुश.

शुक्रवार को लखनऊ में सोनम हत्याकांड में दोषी कांस्टेबल अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं सिपाही अतीक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है. साथ ही तत्कालीन सीओ इनायत उल्लाह को पांच साल की सजा कोर्ट ने सुनाई और इनायत उल्लाह पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है. यह सजा सीबीआई के विशेश जज प्रदीप सिंह ने सुनाई है.

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जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल, 10 जून 2011 को नाबालिग सोनम की हत्या कर दी गई थी. सोनम का शव निघासन थाना परिसर में पेड़ से लटकटा हुआ मिला था.

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