लखीमपुर खीरी: कोरोना खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल प्रशासन ने कारागार में निरुद्ध 138 बंदियों की सूची शासन और जिला न्यायालय को सौंपी थी. इसमें से 7 साल से कम की सजा पर ट्रायल में चल रहे 30 कैदियों को प्रथम चरण में अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया.
कोरोना के खतरे को देखते हुए शीर्ष अदालत ने जेल में बंद कुछ लोगों को जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए थे. अदालत के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी कर जेल में बंद कैदियों को जमानत पर छोड़ने का फैसला लिया है.
कारागार में 106 ऐसे बंदी हैं जिन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और जिन्हें सात साल से कम की सजा मिली है. इन सभी से प्रार्थना पत्र लेकर न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें से पहले चरण में सोमवार को 39 कैदी छोड़े गए हैं.