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लखीमपुर खीरी हिंसा : अधिवक्ताओं ने वापस ली मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 6 आरोपियों की जमानत अर्जी - जमानत अर्जी दाखिल

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत और 6 आरोपियों की जमानत अर्जी उनके वकीलों ने ली वापस. कोर्ट में फिर से जमानत अर्जी दाखिल करेंगे आरोपी पक्ष के वकील.

लखीमपुर खीरी हिंसा
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Published : Dec 20, 2021, 5:49 PM IST

Updated : Dec 20, 2021, 7:26 PM IST

लखीमपुर खीरी : प्रदेश के चर्चित लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Violence) हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा समेत और 6 आरोपियों की जमानत अर्जी उनके अधिवक्ताओं ने वापस ले ली है. हिंसा मामले में आशीष मिश्रा, अंकित दास, सत्यम त्रिपाठी, नन्दन विष्ट, शेखर भारती, लतीफ उर्फ काले की जमानत अर्जी उनके वकीलों ने वापस ली है.

आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह का कहना है कि कुछ तकनीकि पहलू जमानत अर्जी में छूट गए थे. इसलिए उन्होंने अदालत से अपील की है कि जमानत अर्जी वापस कर दें. वहीं आशीष के साथी अंकित दास, सत्यम त्रिपाठी, नन्दन विष्ट, शेखर भारती, लतीफ के वकील ने बदली गई धाराओं के आधार पर जमानत अर्जी वापस ली है.

इसे पढ़ें- भयावह: लखीमपुर खीरी में किसानों के कुचलने का वीडियो वायरल

डीजीसी क्रिमिनल अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि आज आशीष समेत 6 आरोपियों की सुनवाई होनी सुनिश्चित थी, लेकिन बचाव पक्ष ने अर्जी वापस ले ली है. उन्होंने कहा कि चूंकि अंकित दास और 5 आरोपियों ने जमानत अर्जी पुरानी धाराओं के आधार पर डाली थी. जिसका बदली गई धाराओं के बाद कोई महत्व नहीं रह जाता है. ऐसे में उनके वकीलों ने जमानत प्रार्थना पत्र वापस ले लिया. वहीं आशीष के वकील अवधेश सिंह का कहना है कि जमानत अर्जी में कुछ तकनीकि खामियां रह गई हैं, वह नई जमानत अर्जी डालेंगे.

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ये था मामला

लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया काण्ड में 3 अक्टूबर को डिप्टी सीएम के केशव प्रसाद मौर्य के विरोध के लिए एकत्र हुए किसानों को कार से कुचलकर मारने का आरोप लगा था. जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 लोगों पर थार जीप चढ़ाकर 4 किसानों और 1 पत्रकार को कुचलकर साजिशन हत्या करने का आरोपी बनाया गया था.

इसे पढ़ें- लखीमपुर खीरी हिंसा पर बवाल, जानें पूरा घटनाक्रम

गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, मोनू, अंकित दास, बीजेपी सभासद सुमित जायसवाल उर्फ मोदी समेत इनके 13 साथी अभी जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों को इस मामले की जांच करने के लिए अप्वाइंट किया है.

लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी खबरें-

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आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह का कहना है कि कुछ तकनीकि पहलू जमानत अर्जी में छूट गए थे. इसलिए उन्होंने अदालत से अपील की है कि जमानत अर्जी वापस कर दें. वहीं आशीष के साथी अंकित दास, सत्यम त्रिपाठी, नन्दन विष्ट, शेखर भारती, लतीफ के वकील ने बदली गई धाराओं के आधार पर जमानत अर्जी वापस ली है.

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डीजीसी क्रिमिनल अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि आज आशीष समेत 6 आरोपियों की सुनवाई होनी सुनिश्चित थी, लेकिन बचाव पक्ष ने अर्जी वापस ले ली है. उन्होंने कहा कि चूंकि अंकित दास और 5 आरोपियों ने जमानत अर्जी पुरानी धाराओं के आधार पर डाली थी. जिसका बदली गई धाराओं के बाद कोई महत्व नहीं रह जाता है. ऐसे में उनके वकीलों ने जमानत प्रार्थना पत्र वापस ले लिया. वहीं आशीष के वकील अवधेश सिंह का कहना है कि जमानत अर्जी में कुछ तकनीकि खामियां रह गई हैं, वह नई जमानत अर्जी डालेंगे.

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लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया काण्ड में 3 अक्टूबर को डिप्टी सीएम के केशव प्रसाद मौर्य के विरोध के लिए एकत्र हुए किसानों को कार से कुचलकर मारने का आरोप लगा था. जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 लोगों पर थार जीप चढ़ाकर 4 किसानों और 1 पत्रकार को कुचलकर साजिशन हत्या करने का आरोपी बनाया गया था.

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गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, मोनू, अंकित दास, बीजेपी सभासद सुमित जायसवाल उर्फ मोदी समेत इनके 13 साथी अभी जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों को इस मामले की जांच करने के लिए अप्वाइंट किया है.

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Last Updated : Dec 20, 2021, 7:26 PM IST
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