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लखीमपुर हिंसा मामला: मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई अब 15 नवंबर को - लखीमपुर खीरी

लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई 15 नवंबर तक टल गई है. आज सेशन कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज इसपर सुनवाई कर रहे थे. अब 15 नवंबर को आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई होगी.

मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई अब 15 नवंबर को
मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई अब 15 नवंबर को
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Published : Nov 3, 2021, 1:46 PM IST

लखीमपुर खीरी: लखीमपुर हिंसा मामले में किसानों पर थार चढ़ाने के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 15 नवम्बर को होगी. जिला जज की अदालत में आज सुनवाई होनी थी पर जिला अधिवक्ता संघ में एक वकील की मौत के चलते कंडोलेंस हो गया और सुनवाई टल गई.

जिला जज की अदालत में दो अन्य आरोपी आशीष पाण्डेय और और लव कुश की जमानत पर भी आज ही सुनवाई होनी थी, पर सुनवाई टल गई. डीजीसी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि अदालत में अब सुनवाई 15 नवम्बर को होगी. अदालत ने अगली सुनवाई पर केस डायरी और फॉरेंसिक रिपोर्ट समेत सभी दस्तावेज अदालत में उपलब्ध कराने के लिए भी आदेश दिए हैं.

मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई अब 15 नवंबर को

तिकोनिया काण्ड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अभियुक्त आरोपी आशीष पांडे और लव कुश राना की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई होनी थी. जिला जज मुकेश मिश्रा की अदालत में अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी और बचाव पक्ष की तरफ से अवधेश दुबे, अवधेश सिंह, राम आशीष मिश्रा, चंद्र मोहन सिंह समेत कई अधिवक्ता मौजूद थे.

जिला जज मुकेश मिश्र ने कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक उपलब्ध न होने के कारण जमानत की सुनवाई की अगली तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की है. साथ ही विवेचक से इस तारीख तक हर हाल में दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें-लखीमपुर हिंसा मामला: BJP सभासद सुमित जायसवाल समेत चार आरोपियों की जमानत खारिज

उधर बचाव पक्ष की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई, जिसमें तिकुनिया कांड में मारे गए श्याम सुंदर की मौत के मामले में पुलिस से आख्या मांगने की अपील की है. बचाव पक्ष ने अदालत से दरख्वास्त की श्यामसुंदर पुलिस अभिरक्षा में था. इसके लिए फोटो भी अदालत में बचाव पक्ष ने दाखिल किया पर अभियोजन ने आपत्ति जताई.

बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत में क्रास केस की सीडी भी मंगाने की दरख्वास्त की. अदालत ने इस को खारिज कर दिया. अदालत ने इस मामले में भी 15 नवंबर तक स्पष्टीकरण व आख्या पुलिस तलब की है.

डीजीसी क्रिमिनल अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने इस मामले में भी 15 नवंबर तक स्पष्टीकरण व आख्या पुलिस से तलब की है. अदालत ने इस केस से संबंधित सभी फोरेंसिक रिपोर्ट, दस्तावेज और आख्या अदालत में 15 नवंबर को प्रस्तुत करने के आदेश दे दिए हैं.

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लखीमपुर खीरी: लखीमपुर हिंसा मामले में किसानों पर थार चढ़ाने के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 15 नवम्बर को होगी. जिला जज की अदालत में आज सुनवाई होनी थी पर जिला अधिवक्ता संघ में एक वकील की मौत के चलते कंडोलेंस हो गया और सुनवाई टल गई.

जिला जज की अदालत में दो अन्य आरोपी आशीष पाण्डेय और और लव कुश की जमानत पर भी आज ही सुनवाई होनी थी, पर सुनवाई टल गई. डीजीसी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि अदालत में अब सुनवाई 15 नवम्बर को होगी. अदालत ने अगली सुनवाई पर केस डायरी और फॉरेंसिक रिपोर्ट समेत सभी दस्तावेज अदालत में उपलब्ध कराने के लिए भी आदेश दिए हैं.

मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई अब 15 नवंबर को

तिकोनिया काण्ड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अभियुक्त आरोपी आशीष पांडे और लव कुश राना की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई होनी थी. जिला जज मुकेश मिश्रा की अदालत में अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी और बचाव पक्ष की तरफ से अवधेश दुबे, अवधेश सिंह, राम आशीष मिश्रा, चंद्र मोहन सिंह समेत कई अधिवक्ता मौजूद थे.

जिला जज मुकेश मिश्र ने कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक उपलब्ध न होने के कारण जमानत की सुनवाई की अगली तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की है. साथ ही विवेचक से इस तारीख तक हर हाल में दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

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उधर बचाव पक्ष की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई, जिसमें तिकुनिया कांड में मारे गए श्याम सुंदर की मौत के मामले में पुलिस से आख्या मांगने की अपील की है. बचाव पक्ष ने अदालत से दरख्वास्त की श्यामसुंदर पुलिस अभिरक्षा में था. इसके लिए फोटो भी अदालत में बचाव पक्ष ने दाखिल किया पर अभियोजन ने आपत्ति जताई.

बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत में क्रास केस की सीडी भी मंगाने की दरख्वास्त की. अदालत ने इस को खारिज कर दिया. अदालत ने इस मामले में भी 15 नवंबर तक स्पष्टीकरण व आख्या पुलिस तलब की है.

डीजीसी क्रिमिनल अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने इस मामले में भी 15 नवंबर तक स्पष्टीकरण व आख्या पुलिस से तलब की है. अदालत ने इस केस से संबंधित सभी फोरेंसिक रिपोर्ट, दस्तावेज और आख्या अदालत में 15 नवंबर को प्रस्तुत करने के आदेश दे दिए हैं.

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