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दहेज हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास - लखीमपुर खीरी की खबरें

लखीमपुर खीरी जिले के एक दहेज हत्या मामले में जिला अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है.

दहेज हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास
दहेज हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास
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Published : Nov 2, 2021, 8:30 PM IST

लखीमपुर खीरी : लखीमपुर खीरी जिले के एक दहेज हत्या मामले में जिला जज मुकेश मिश्रा ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला जज ने दोषी पति पर आर्थिक दण्ड भी लगाया है. दरअसल, यह मामला दो नवम्बर 2018 का है. लखीमपुर खीरी जिले के ईसानगर इलाके में एक महिला पर तेल छिड़कर आग लगा दी गई थी. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी. हत्या का आरोप मृतका के पति पर लगा था. वहीं, अदालत ने मामले में मृतक महिला के मृत्यु पूर्व दिए बयानों को आधार मानते हुए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

डीजीसी क्रिमिनल अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि यह मामला दो नवंबर 2018 का है. ईसानगर कोतवाली इलाके के खजुहा गांव में धीरज पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी शिवानी पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी. शिवानी को बुरी तरह जली हालत में घर वाले इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए. उस वक्त मृतका का बयान भी मजिस्ट्रेट ने लिया था. मामले का ट्रायल पुलिस चार्जशीट अदालत में दाखिल होने के बाद शुरू हुआ. पुलिस चार्जशीट में भी शिवानी की दहेज हत्या में पति का हाथ होना पाया गया था. लेकिन अदालत में जब ट्रायल शुरू हुआ तो मृतका के पिता, चाचा और भाई तक होस्टाइल हो गए और बयानों से पलट गए.

इसे भी पढ़ें- डिप्टी एसपी बेटी ने अपने अफसर पिता को किया सैल्‍यूट


लेकिन, जिला जज मुकेश मिश्रा ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए मृतका के मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों को तरजीह देते हुए पति धीरज को सजा सुनाई. अदालत ने मृतका शिवानी का अस्पताल में मजिस्ट्रेट के सामने 10 नवंबर को दिए बयानों को सजा के लिए बड़ा आधार माना. धारा-498 ए और दहेज हत्या की धारा-4 और आईपीसी की धारा 302 के सेक्शन 304बी में पति धीरज को अपनी ही पत्नी को केरोसिन डालकर जलाने के आरोप में हत्यारोपी माना. अदालत ने मृतका के मरने से पहले दिए बयानों के आधार पर पति धीरज को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

लखीमपुर खीरी : लखीमपुर खीरी जिले के एक दहेज हत्या मामले में जिला जज मुकेश मिश्रा ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला जज ने दोषी पति पर आर्थिक दण्ड भी लगाया है. दरअसल, यह मामला दो नवम्बर 2018 का है. लखीमपुर खीरी जिले के ईसानगर इलाके में एक महिला पर तेल छिड़कर आग लगा दी गई थी. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी. हत्या का आरोप मृतका के पति पर लगा था. वहीं, अदालत ने मामले में मृतक महिला के मृत्यु पूर्व दिए बयानों को आधार मानते हुए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

डीजीसी क्रिमिनल अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि यह मामला दो नवंबर 2018 का है. ईसानगर कोतवाली इलाके के खजुहा गांव में धीरज पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी शिवानी पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी. शिवानी को बुरी तरह जली हालत में घर वाले इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए. उस वक्त मृतका का बयान भी मजिस्ट्रेट ने लिया था. मामले का ट्रायल पुलिस चार्जशीट अदालत में दाखिल होने के बाद शुरू हुआ. पुलिस चार्जशीट में भी शिवानी की दहेज हत्या में पति का हाथ होना पाया गया था. लेकिन अदालत में जब ट्रायल शुरू हुआ तो मृतका के पिता, चाचा और भाई तक होस्टाइल हो गए और बयानों से पलट गए.

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लेकिन, जिला जज मुकेश मिश्रा ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए मृतका के मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों को तरजीह देते हुए पति धीरज को सजा सुनाई. अदालत ने मृतका शिवानी का अस्पताल में मजिस्ट्रेट के सामने 10 नवंबर को दिए बयानों को सजा के लिए बड़ा आधार माना. धारा-498 ए और दहेज हत्या की धारा-4 और आईपीसी की धारा 302 के सेक्शन 304बी में पति धीरज को अपनी ही पत्नी को केरोसिन डालकर जलाने के आरोप में हत्यारोपी माना. अदालत ने मृतका के मरने से पहले दिए बयानों के आधार पर पति धीरज को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

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