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तीन मई को बंद रहेगा जिला न्यायालय - लखीमपुर खीरी जिला कोर्ट

लखीमपुर खीरी में 3 मई को जिला कोर्ट बंद रहेगा. उच्च न्यायालय से जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायालय लखीमपुर खीरी व वाह्य न्यायालय मोहम्मदी को 3 मई 2021 को बंद रखा जाएगा.

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Published : May 1, 2021, 8:55 PM IST

लखीमपुर खीरी: उच्च न्यायालय से जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायालय लखीमपुर खीरी व वाह्य न्यायालय मोहम्मदी को 3 मई 2021 को बंद रखा जाएगा. जिला जज मुकेश मिश्रा ने बताया कि जिलों में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए जनपद न्यायालय और न्यायाधिकरणों के कामकाज के संबंध में राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी को 3 मई 2021 को अवकाश के दिन रिमांड एवं अर्जेंट वर्क करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट को नामित करने के लिए निर्देशित किया है. उन्होंने बताया कि 3 मई को सूचीबद्ध बेल और अर्जेंट वर्क की सुनवाई 13 मई को की जाएगी.

लखीमपुर खीरी: उच्च न्यायालय से जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायालय लखीमपुर खीरी व वाह्य न्यायालय मोहम्मदी को 3 मई 2021 को बंद रखा जाएगा. जिला जज मुकेश मिश्रा ने बताया कि जिलों में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए जनपद न्यायालय और न्यायाधिकरणों के कामकाज के संबंध में राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी को 3 मई 2021 को अवकाश के दिन रिमांड एवं अर्जेंट वर्क करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट को नामित करने के लिए निर्देशित किया है. उन्होंने बताया कि 3 मई को सूचीबद्ध बेल और अर्जेंट वर्क की सुनवाई 13 मई को की जाएगी.

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