ETV Bharat / state

लखीमपुर में दो दलित सगी बहनों की रेप-हत्या का मामले में किशोर अपचारी को आजीवन कारावास

लखीमपुर खीरी में 2 दलित सगी बहनों के साथ रेप और मर्डर में एक किशोर को भी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 46 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है.

लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडेय
लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडेय
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 25, 2023, 10:28 PM IST


लखीमपुर खीरी: जनपद के निघासन थाना क्षेत्र में 2 दलित सगी बहनों के साथ रेप और मर्डर कर शवों को लटका देने के मामले में शुक्रवार को अदालत ने एक किशोर आरोपी को भी सजा सुनाई है. बाल न्यायालय के एडीजे राहुल सिंह ने सामूहिक दुराचार, हत्या और सबूत मिटाने समेत कई आरोपों में दोषी पाए गए किशोर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 46 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माना राशि जमा होने पर उसमें से 25 हजार रुपये वादिनी को दिया जाए.

अभियोजन की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि 14 सितम्बर 2022 को निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 सगी दलित बहनों के साथ सामूहिक दुराचार करने के बाद उनकी हत्या कर शवों को फांसी पर लटका कर आत्महत्या का मामला बनाने की कोशिश की गई थी. इस मामले की विवेचना के लिये गठित एसआईटी ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. उसके बाद 14 दिन के अंदर ही विवेचना पूरी करते हुए 28 सितम्बर 2022 को जुनैद, सुनील, करीमुद्दीन और आरिफ समेत 6 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया था. जिनमें से 4 आरोपी वयस्क थे. जबकि दो आरोपियों की उम्र 18 वर्ष से कम थी.

दो दलित सगी बहनों की रेप-हत्या का मामला
दो दलित सगी बहनों की रेप और हत्या के मामले में सजा.

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि उनकी अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने किशोर घोषित कर दिया था. इन 2 किशोर आरोपियों में से एक आरोपी की उम्र 16 वर्ष से भी कम थी. इसलिए उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गयी थी. जबकि दूसरे किशोर आरोपी जिसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक थी. उसके मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में ही अलग से की गई. अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए वादिनी, विवेचक और डॉक्टर समेत कई गवाहों को कोर्ट में पेश करने के साथ ही कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए थे.

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामले कि सुनवाई कर रहे एडीजे राहुल सिंह ने अभियोजन और बचाव पक्ष की तमाम दलीलें सुनने के बाद 22 अगस्त को ही किशोर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी. शुक्रवार को अदालत ने सजा के बिंदु पर अभियोजन और किशोर के अधिवक्ता की दलीलें सुनी. जहां अभियोजन की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक बृजेश पाण्डेय ने आरोपी के अपराध को क्रूरतम और जघन्यतम बताते हए उसे अधिकतम सजा देने की मांग की. जबकि बचाव पक्ष ने तमाम दलीलें और और उसकी उम्र का हवाला देते हुए किशोर आरोपी को कम से कम सजा देने की अपील की गई. दोपहर बाद सुनवाई करते हुए एडीजे राहुल सिंह ने किशोर को आजीवन कारावास के साथ-साथ 46 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.



यह भी पढ़ें- पिता से बदला लेने के लिए 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर मार डाला था, जानिए क्या थी दुश्मनी?

यह भी पढ़ें- शीशगढ़ में बवाल के बाद महिला डॉक्टर ने लगाया भड़काऊ स्टेटस, मुकदमा दर्ज


लखीमपुर खीरी: जनपद के निघासन थाना क्षेत्र में 2 दलित सगी बहनों के साथ रेप और मर्डर कर शवों को लटका देने के मामले में शुक्रवार को अदालत ने एक किशोर आरोपी को भी सजा सुनाई है. बाल न्यायालय के एडीजे राहुल सिंह ने सामूहिक दुराचार, हत्या और सबूत मिटाने समेत कई आरोपों में दोषी पाए गए किशोर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 46 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माना राशि जमा होने पर उसमें से 25 हजार रुपये वादिनी को दिया जाए.

अभियोजन की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि 14 सितम्बर 2022 को निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 सगी दलित बहनों के साथ सामूहिक दुराचार करने के बाद उनकी हत्या कर शवों को फांसी पर लटका कर आत्महत्या का मामला बनाने की कोशिश की गई थी. इस मामले की विवेचना के लिये गठित एसआईटी ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. उसके बाद 14 दिन के अंदर ही विवेचना पूरी करते हुए 28 सितम्बर 2022 को जुनैद, सुनील, करीमुद्दीन और आरिफ समेत 6 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया था. जिनमें से 4 आरोपी वयस्क थे. जबकि दो आरोपियों की उम्र 18 वर्ष से कम थी.

दो दलित सगी बहनों की रेप-हत्या का मामला
दो दलित सगी बहनों की रेप और हत्या के मामले में सजा.

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि उनकी अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने किशोर घोषित कर दिया था. इन 2 किशोर आरोपियों में से एक आरोपी की उम्र 16 वर्ष से भी कम थी. इसलिए उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गयी थी. जबकि दूसरे किशोर आरोपी जिसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक थी. उसके मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में ही अलग से की गई. अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए वादिनी, विवेचक और डॉक्टर समेत कई गवाहों को कोर्ट में पेश करने के साथ ही कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए थे.

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामले कि सुनवाई कर रहे एडीजे राहुल सिंह ने अभियोजन और बचाव पक्ष की तमाम दलीलें सुनने के बाद 22 अगस्त को ही किशोर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी. शुक्रवार को अदालत ने सजा के बिंदु पर अभियोजन और किशोर के अधिवक्ता की दलीलें सुनी. जहां अभियोजन की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक बृजेश पाण्डेय ने आरोपी के अपराध को क्रूरतम और जघन्यतम बताते हए उसे अधिकतम सजा देने की मांग की. जबकि बचाव पक्ष ने तमाम दलीलें और और उसकी उम्र का हवाला देते हुए किशोर आरोपी को कम से कम सजा देने की अपील की गई. दोपहर बाद सुनवाई करते हुए एडीजे राहुल सिंह ने किशोर को आजीवन कारावास के साथ-साथ 46 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.



यह भी पढ़ें- पिता से बदला लेने के लिए 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर मार डाला था, जानिए क्या थी दुश्मनी?

यह भी पढ़ें- शीशगढ़ में बवाल के बाद महिला डॉक्टर ने लगाया भड़काऊ स्टेटस, मुकदमा दर्ज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.