कुशीनगर : जिला जज व सत्र न्यायालय अन्तर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने सोमवार को लगभग चार साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाया. अपनी बेटी की हत्या के आरोपी पिता को लम्बी सुनवाई के बाद दोषी मानते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दरअसल, यह वारदात रामकोला थाना क्षेत्र के हरपुर माफी के शोभा छपरा टोला की थी. यहां साल 2017 की पहली जनवरी को एक लड़की की हत्या कर दी गई थी. हत्या करने का आरोप मृतका के पिता पर ही लगा था.
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, रामकोला थाना क्षेत्र के हरपुर माफी के शोभा छपरा टोला में पहली जनवरी 2017 को एक युवती का शव उसके परिजनों की सूचना पर पुलिस ने बरामद किया था. युवती के दुपट्टे से लटकते हुए शव को पुलिस के पहुंचने से पहले ही दुपट्टे को काटकर, जमीन पर लिटा दिया गया था. थाने के तत्कालीन एचसीपी नागेन्द्र सिंह की तहरीर पर दर्ज हुए इस मामले में, युवती के पिता परमहंस प्रसाद गोंड़ पुत्र विचण्डी प्रसाद गोंड़ को ही आरोपित करते हुए मु.सं. 327/2017 के क्रम में धारा 302 व 201 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था.
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न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह मामला 20 जुलाई 2021 को फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष आया. उसके बाद मामले से जुड़े चार स्वतंत्र गवाहों सहित अन्य गवाहों के बयान आदि दर्ज किए गए. मामले में विपक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा. सुनवाई के बाद सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश मदन मोहन की अदालत ने अपनी बेटी की हत्या करने वाले आरोपी परमहंस प्रसाद गोंड़ को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है.