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कौशांबी: कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

यूपी के कौशांबी में सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 1.86 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपियों ने करीब चार महीने पहले किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था.

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Published : Feb 5, 2020, 8:59 PM IST

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दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास.

कौशांबी: जिला न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायलय ने तीनों आरोपियों को 1.86 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अपर शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक इस पूरे मामले में 14 गवाहों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने घटना के 4 महीने के अंदर आरोपियों को सजा सुनाई है. अधिवक्ता इसे एतिहासिक फैसला बता रहे हैं.

दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास.

जाने पूरा मामला

  • मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र के एक गांव का है.
  • 21 सितंबर 2019 को किशोरी के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था.
  • शोर सुनकर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो दो आरोपी मौके से फरार हो गए.
  • एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया.
  • जानकारी पर एडीजी प्रयागराज सुजीत पांडे, डीआईजी प्रताप सिंह के साथ थाने पहुंचे.
  • एसपी ने कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष, दारोगा व सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया था.

इस पूरे मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने 14 गवाहों का परीक्षण कराया. गवाहों का परीक्षण करने के बाद विशेष पाक्सो न्यायालय के न्यायाधीश अनुपम जी ने छोटका उर्फ आदिल, बांका उर्फ आकिब और मोहम्मद नाजिम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 1.86 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है.

कौशांबी: जिला न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायलय ने तीनों आरोपियों को 1.86 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अपर शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक इस पूरे मामले में 14 गवाहों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने घटना के 4 महीने के अंदर आरोपियों को सजा सुनाई है. अधिवक्ता इसे एतिहासिक फैसला बता रहे हैं.

दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास.

जाने पूरा मामला

  • मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र के एक गांव का है.
  • 21 सितंबर 2019 को किशोरी के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था.
  • शोर सुनकर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो दो आरोपी मौके से फरार हो गए.
  • एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया.
  • जानकारी पर एडीजी प्रयागराज सुजीत पांडे, डीआईजी प्रताप सिंह के साथ थाने पहुंचे.
  • एसपी ने कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष, दारोगा व सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया था.

इस पूरे मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने 14 गवाहों का परीक्षण कराया. गवाहों का परीक्षण करने के बाद विशेष पाक्सो न्यायालय के न्यायाधीश अनुपम जी ने छोटका उर्फ आदिल, बांका उर्फ आकिब और मोहम्मद नाजिम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 1.86 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है.

Intro:कौशांबी जिले की जिला न्यायालय ने जिले में हुए एक चर्चित गैंगरेप मामले में दुराचारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन सजा सुनाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को एक लाख 86 हजार रुपए रुपए जुर्माना भी लगाया है। अपर शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक इस पूरे मामले में 14 गवाहों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने घटना के 4 महीने के अंदर आरोपियों को सजा सुनाई है। जो कि एक ऐतिहासिक फैसला है।


Body:बतादे सराय अकिल थाना क्षेत्र के एक गांव में घास काटने गई एक दलित किशोरी के साथ 21 सितंबर को गैंगरेप की घटना प्रकाश में आई थी। जिसके बाद ग्रामीणों को आता देख दो युवक मौके से फरार हो गए थे । वहीं ग्रामीणों ने नाजिम को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी थी। इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही तत्कालीन एडीजी प्रयागराज सुजीत पांडे को हुई थी वह प्रयागराज के डीआईजी प्रताप सिंह के साथ सरायअकिल थाना पहुंचे थे और वहां पर तत्कालीन एसपी प्रदीप गुप्ता व अन्य पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की विस्तृत जानकारी लिया था । इस पूरे मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष हल्का दरोगा व सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया था। जिसके बाद इस पूरे मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने 14 गवाहों का परीक्षण कराया। कोर्ट ने 14 गांवों का परीक्षण करने के बाद विशेष पास्को न्यायालय के न्यायाधीश अनुपम जी ने छोटका उर्फ आतंकवादी उर्फ आदिल, बांका उर्फ़ आकिब और मोहम्मद नाजिम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्तों को एक लाख 86 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।


Conclusion:अपर शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह के मुताबिक सराय अकिल में हुए गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्तों पर एक लाख 86 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने फैसला घटना के 4 महीने बाद सुनाई है।

बाइट-- तीरथ सिंह अपर शासकीय अधिवक्ता जनपद न्यायालय कौशाम्बी
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