कौशांबी: जिला न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायलय ने तीनों आरोपियों को 1.86 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अपर शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक इस पूरे मामले में 14 गवाहों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने घटना के 4 महीने के अंदर आरोपियों को सजा सुनाई है. अधिवक्ता इसे एतिहासिक फैसला बता रहे हैं.
जाने पूरा मामला
- मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र के एक गांव का है.
- 21 सितंबर 2019 को किशोरी के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था.
- शोर सुनकर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो दो आरोपी मौके से फरार हो गए.
- एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया.
- जानकारी पर एडीजी प्रयागराज सुजीत पांडे, डीआईजी प्रताप सिंह के साथ थाने पहुंचे.
- एसपी ने कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष, दारोगा व सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया था.
इस पूरे मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने 14 गवाहों का परीक्षण कराया. गवाहों का परीक्षण करने के बाद विशेष पाक्सो न्यायालय के न्यायाधीश अनुपम जी ने छोटका उर्फ आदिल, बांका उर्फ आकिब और मोहम्मद नाजिम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 1.86 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है.