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न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई दस वर्ष कैद की सजा

कौशांबी अपर जिला (District Court Kaushambi) एवं सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के अभियुक्त 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई दस वर्ष कारावास की सजा
न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई दस वर्ष कारावास की सजा
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Published : Oct 31, 2022, 9:04 PM IST

कौशांबीः जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार द्वितीय ने मोहम्मदपुर पइंसा थाना (Mohammadpur Pinsa Police Station) क्षेत्र में एक दशक पुरानी दुष्कर्म की घटना का दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जिसकी वसूली होने पर 12 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है.


जनपद न्यायालय कौशांबी (District Court Kaushambi) के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मोहम्मदपुर पइंसा थाना (Mohammadpur Pinsa Police Station) क्षेत्र के एक वादी ने 25 अगस्त 2013 को तहरीर देकर फ्री खगल भानपुर निवासी पहाड़ी पुत्र धर्मपाल लोधी के खिलाफ दुराचार का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 अगस्त 2013 को वादी रिश्तेदारी में गया था. घर में उसकी लड़की और एक छोटा लड़का मौजूद थे. शाम करीब 7 बजे गांव का ही पहाड़ी उर्फ राम सुहावन माचिस मांगने के बहाने घर मे घुसा और पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस दौरान पीड़िता के चिल्लाने पर गांव वालों को आता देखकर आरोपी फरार हो गया. पिता के घर वापस आने पर पीड़िता ने आपबीती बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

पिता ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस ने किया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लिखापढ़ी का चार्जशीट न्यायालय भेजा न्यायालय ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पहाड़ी उर्फ राम सुहावन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 15 हजार अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने दोषी से अर्थदंड वसूलने पर 12 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश सुनाया है.

यह भी पढ़ें- विवादित ढांचा विध्वंस मामले में अपील की स्वीकार्यता पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

कौशांबीः जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार द्वितीय ने मोहम्मदपुर पइंसा थाना (Mohammadpur Pinsa Police Station) क्षेत्र में एक दशक पुरानी दुष्कर्म की घटना का दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जिसकी वसूली होने पर 12 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है.


जनपद न्यायालय कौशांबी (District Court Kaushambi) के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मोहम्मदपुर पइंसा थाना (Mohammadpur Pinsa Police Station) क्षेत्र के एक वादी ने 25 अगस्त 2013 को तहरीर देकर फ्री खगल भानपुर निवासी पहाड़ी पुत्र धर्मपाल लोधी के खिलाफ दुराचार का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 अगस्त 2013 को वादी रिश्तेदारी में गया था. घर में उसकी लड़की और एक छोटा लड़का मौजूद थे. शाम करीब 7 बजे गांव का ही पहाड़ी उर्फ राम सुहावन माचिस मांगने के बहाने घर मे घुसा और पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस दौरान पीड़िता के चिल्लाने पर गांव वालों को आता देखकर आरोपी फरार हो गया. पिता के घर वापस आने पर पीड़िता ने आपबीती बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

पिता ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस ने किया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लिखापढ़ी का चार्जशीट न्यायालय भेजा न्यायालय ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पहाड़ी उर्फ राम सुहावन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 15 हजार अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने दोषी से अर्थदंड वसूलने पर 12 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश सुनाया है.

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