ETV Bharat / state

कौशांबी न्यायालय ने हत्या के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

महिला की जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए जनपद न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

कौशांबी न्यायालय
कौशांबी न्यायालय
author img

By

Published : Mar 24, 2023, 10:52 PM IST

कौशांबी: जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने महिला की जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी को 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. 15 साल बाद मामले में न्यायालय से न्याय मिलने पर पीड़ित परिवार में खुशी का माहौल है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के फतेहपुर घाट गांव की है, जहां 12 फरवरी 2009 को पीड़ित जगलाल ने पुरामुफ्ती थाना में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 12 फरवरी 2009 की शाम आठ बजे उसकी पत्नी पुष्पा देवी घर के सामने छप्पर के नीचे सब्जी काट रही थी. इस दौरान आरोपी राजू मिश्रा पुत्र गिरजा शंकर मौके पर पहुंचा और छप्पर में जानबूझकर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिया. इस दौरान वादी मुकदमा जगलाल की पत्नी पुष्पा देवी गंभीर रूप से झुलस गई. परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे. लेकिन पुष्पा देवी की रास्ते मे ही मौत हो गई.

पीड़ित ने तहरीर देते हुए अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया. पुरामुफ्ती पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू किया. पुलिस ने अभियुक्त राजू मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मामला विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी के न्यायालय में पेश हुआ. अपर शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय में कुल 8 गवाहों का बयान दर्ज करवाया. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी राजू मिश्रा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. 15 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने के बाद उनमें खुशी का माहौल है.


यह भी पढ़ें- Ateek Ahmed के शार्पशूटर की तलाश पर यमुना घाट पर पुलिस फोर्स, सर्च ऑपरेशन जारी

कौशांबी: जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने महिला की जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी को 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. 15 साल बाद मामले में न्यायालय से न्याय मिलने पर पीड़ित परिवार में खुशी का माहौल है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के फतेहपुर घाट गांव की है, जहां 12 फरवरी 2009 को पीड़ित जगलाल ने पुरामुफ्ती थाना में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 12 फरवरी 2009 की शाम आठ बजे उसकी पत्नी पुष्पा देवी घर के सामने छप्पर के नीचे सब्जी काट रही थी. इस दौरान आरोपी राजू मिश्रा पुत्र गिरजा शंकर मौके पर पहुंचा और छप्पर में जानबूझकर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिया. इस दौरान वादी मुकदमा जगलाल की पत्नी पुष्पा देवी गंभीर रूप से झुलस गई. परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे. लेकिन पुष्पा देवी की रास्ते मे ही मौत हो गई.

पीड़ित ने तहरीर देते हुए अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया. पुरामुफ्ती पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू किया. पुलिस ने अभियुक्त राजू मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मामला विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी के न्यायालय में पेश हुआ. अपर शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय में कुल 8 गवाहों का बयान दर्ज करवाया. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी राजू मिश्रा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. 15 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने के बाद उनमें खुशी का माहौल है.


यह भी पढ़ें- Ateek Ahmed के शार्पशूटर की तलाश पर यमुना घाट पर पुलिस फोर्स, सर्च ऑपरेशन जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.