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अवैध संबंध में करा दी थी पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 1 लाख 20 हजार जुर्माना भी

कौशाम्बी में 23 साल पुराने हत्या के मामले (23 year old murder case in kaushambi) में अदालत ने बुधवार को सजा सुना दी. हत्या पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी. इस मामले में दोषियों पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया (The court also imposed fine on the culprits) है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 25, 2023, 9:31 PM IST

कौशाम्बी : जनपद न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम शिरीन जैदी की अदालत ने अवैध सबंध के चलते हत्या के संबंध में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर 1 लाख 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है.

कौशाम्बी.
कौशाम्बी.
प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी पति की हत्या: अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना सैनी थाना क्षेत्र के मढियामई गांव की है. जहां 13 नवंबर 1999 को वादी मुकदमा श्रीपाल पुत्र ननकू ने थाना सैनी में तहरीर दी कि उसकी बहू रामादेवी और उसके बेटे मेवालाल के बीच खेत में कहासुनी हो गई. इसके बाद से उसका बेटा गायब हो गया. कई बार पूछने पर उसकी बहू रामदेवी ने कहा कि वह रिश्तेदारी में गया है, बाद में आ जाएगा. इसके साथ ही वादी मुकदमा ने बताया कि मेवालाल और उसकी पत्नी रामादेवी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था. रामा देवी के घर मैकूलाल, जो कि उसके गांव का रहने वाला है, अक्सर आता जाता था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा होता था.

पुलिस की जांच में हुआ खुलासा : पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी रामादेवी का अवैध संबंध मैकूलाल से था. यह बात मेवालाल को पता चल गई थी. जिसके चलते रामादेवी ने मैकूलाल के साथ मिलकर पति मेवालाल की हत्या करा दी. पुलिस ने पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम शिरीन जैदी की अदालत में पेश हुआ. राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने कुल आठ गवाह परीक्षित कराए. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त रामादेवी और मैकूलाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों अभियुक्तों पर कुल 1लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदण्ड नहीं जमा करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना की सजा सुनाई है.

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यह भी पढ़ें : दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल कारावास की सजा, 38 हजार रुपये का अर्थदंड

कौशाम्बी : जनपद न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम शिरीन जैदी की अदालत ने अवैध सबंध के चलते हत्या के संबंध में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर 1 लाख 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है.

कौशाम्बी.
कौशाम्बी.
प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी पति की हत्या: अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना सैनी थाना क्षेत्र के मढियामई गांव की है. जहां 13 नवंबर 1999 को वादी मुकदमा श्रीपाल पुत्र ननकू ने थाना सैनी में तहरीर दी कि उसकी बहू रामादेवी और उसके बेटे मेवालाल के बीच खेत में कहासुनी हो गई. इसके बाद से उसका बेटा गायब हो गया. कई बार पूछने पर उसकी बहू रामदेवी ने कहा कि वह रिश्तेदारी में गया है, बाद में आ जाएगा. इसके साथ ही वादी मुकदमा ने बताया कि मेवालाल और उसकी पत्नी रामादेवी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था. रामा देवी के घर मैकूलाल, जो कि उसके गांव का रहने वाला है, अक्सर आता जाता था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा होता था.

पुलिस की जांच में हुआ खुलासा : पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी रामादेवी का अवैध संबंध मैकूलाल से था. यह बात मेवालाल को पता चल गई थी. जिसके चलते रामादेवी ने मैकूलाल के साथ मिलकर पति मेवालाल की हत्या करा दी. पुलिस ने पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम शिरीन जैदी की अदालत में पेश हुआ. राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने कुल आठ गवाह परीक्षित कराए. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त रामादेवी और मैकूलाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों अभियुक्तों पर कुल 1लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदण्ड नहीं जमा करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना की सजा सुनाई है.

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