कौशाम्बी : जनपद न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम शिरीन जैदी की अदालत ने अवैध सबंध के चलते हत्या के संबंध में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर 1 लाख 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है.
पुलिस की जांच में हुआ खुलासा : पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी रामादेवी का अवैध संबंध मैकूलाल से था. यह बात मेवालाल को पता चल गई थी. जिसके चलते रामादेवी ने मैकूलाल के साथ मिलकर पति मेवालाल की हत्या करा दी. पुलिस ने पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम शिरीन जैदी की अदालत में पेश हुआ. राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने कुल आठ गवाह परीक्षित कराए. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त रामादेवी और मैकूलाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों अभियुक्तों पर कुल 1लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदण्ड नहीं जमा करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना की सजा सुनाई है.
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