ETV Bharat / state

हत्या के दो दोषी अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Pipri Police Station in Kaushambi

कौशांबी में जनपद एवं सत्र न्यायालय ने हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

जनपद एवं सत्र न्यायालय
जनपद एवं सत्र न्यायालय
author img

By

Published : Jan 29, 2022, 8:24 PM IST

कौशांबी: जनपद एवं सत्र न्यायालय के अपर जिला जज ने शनिवार को 2015 में हुए हत्या के एक मामले में दोषी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर 1 लाख 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.अभियुक्तों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

गौरतलब है कि पिपरी थाना क्षेत्र के भागवतपुर गांव के रहने वाले महंत लाल का पुत्र विजय कुमार का पुलिस विभाग के सिपाही पद पर सिलेक्शन हुआ था. 13 मार्च 2015 को विजय पुलिस विभाग में सिलेक्शन होने के बाद भगवतपुर मोड़ स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा निकालने के लिए पहुंचा थाय तभी गांव के ही रावेंद्र सिंह अपने साथी राममिलन व दो अन्य लोगों के साथ बैंक के पास पहुंचे. अभियुक्तों ने पुरानी रंजिश को लेकर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी. दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया था.

इसे भी पढ़ें-HC ने चुनाव टालने की याचिका की खारिज, कहाः संवैधानिक संस्था के काम में नहीं कर सकते हस्तक्षेप

मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पिपरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संजय मिश्रा ने इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू की. मामले में शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार केसरवानी ने न्यायालय के सामने कुल 9 गवाहों का परीक्षित कराया. गवाहों को सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को रावेंद्र सिंह और राममिलन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय से बरी कर दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कारावास के साथ साथ एक लाख दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.

कौशांबी: जनपद एवं सत्र न्यायालय के अपर जिला जज ने शनिवार को 2015 में हुए हत्या के एक मामले में दोषी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर 1 लाख 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.अभियुक्तों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

गौरतलब है कि पिपरी थाना क्षेत्र के भागवतपुर गांव के रहने वाले महंत लाल का पुत्र विजय कुमार का पुलिस विभाग के सिपाही पद पर सिलेक्शन हुआ था. 13 मार्च 2015 को विजय पुलिस विभाग में सिलेक्शन होने के बाद भगवतपुर मोड़ स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा निकालने के लिए पहुंचा थाय तभी गांव के ही रावेंद्र सिंह अपने साथी राममिलन व दो अन्य लोगों के साथ बैंक के पास पहुंचे. अभियुक्तों ने पुरानी रंजिश को लेकर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी. दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया था.

इसे भी पढ़ें-HC ने चुनाव टालने की याचिका की खारिज, कहाः संवैधानिक संस्था के काम में नहीं कर सकते हस्तक्षेप

मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पिपरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संजय मिश्रा ने इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू की. मामले में शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार केसरवानी ने न्यायालय के सामने कुल 9 गवाहों का परीक्षित कराया. गवाहों को सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को रावेंद्र सिंह और राममिलन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय से बरी कर दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कारावास के साथ साथ एक लाख दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.