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कौशांबी कोर्ट ने रेप के दोषी को सुनाई दस साल कैद की सजा, जुर्माना लगाया

कौशांबी कोर्ट ने रेप के दोषी को सुनाई दस साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Jul 7, 2023, 10:09 PM IST

कौशांबीः जनपद न्यायालय के अपर जिला जज (सप्तम) उत्कर्ष यादव की अदालत ने दुष्कर्म के मामले मे आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 10 हज़ार रुपए के अर्थदण्ड भी लगाया है. पीड़ित किशोरी की मां ने आरोपी मुरली के खिलाफ फरवरी 2021 मे रेप का मुक़दमा दर्ज कराया था.


अभियोजन पक्ष के अनुसार सैनी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़ित किशोरी की मां ने 22 फरवरी 2021 को तहरीर देकर आरोप लगया था कि गांव के युवक मुरली उर्फ राम निवास ने उसकी बेटी से दुष्कर्म अंजाम दिया था. घटना के समय पीड़ित किशोरी मवेशियों के लिए चारा लेने खेत में गई थी.

बेटी के चीखने-चिल्लाने पर वादी मुक़दमा एवं पीड़ित बेटी ने आरोपी मुरली को पकड़ लिया. वह ग्रामीणों को शोर मचा कर एकत्रित कर रही थी इसी दौरान आरोपी मुरली जबरदस्ती हाथ छुड़ा कर फरार हो गया. पीड़ित की मां ने सैनी पुलिस को तहरीर देकर मुरली उर्फ राम निवास को नामजद आरोपी बनाकर केस दर्ज कराया. पुलिस ने मामले मे जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर आरोपी को कठोर सज़ा दिए जाने की अपील की.


शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत मे 5 गवाहों ने गवाही दी. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को अदालत ने आरोपी मुरली को दोषी करार दिया. कोर्ट ने मुरली उर्फ राम निवास को दुष्कर्म का दोषी मानने हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 10 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड भी लगाया.

ये भी पढ़ेंः PM modi बोले, हमने दी सामाजिक न्याय और गरीब को स्वाभिमान की गारंटी

कौशांबीः जनपद न्यायालय के अपर जिला जज (सप्तम) उत्कर्ष यादव की अदालत ने दुष्कर्म के मामले मे आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 10 हज़ार रुपए के अर्थदण्ड भी लगाया है. पीड़ित किशोरी की मां ने आरोपी मुरली के खिलाफ फरवरी 2021 मे रेप का मुक़दमा दर्ज कराया था.


अभियोजन पक्ष के अनुसार सैनी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़ित किशोरी की मां ने 22 फरवरी 2021 को तहरीर देकर आरोप लगया था कि गांव के युवक मुरली उर्फ राम निवास ने उसकी बेटी से दुष्कर्म अंजाम दिया था. घटना के समय पीड़ित किशोरी मवेशियों के लिए चारा लेने खेत में गई थी.

बेटी के चीखने-चिल्लाने पर वादी मुक़दमा एवं पीड़ित बेटी ने आरोपी मुरली को पकड़ लिया. वह ग्रामीणों को शोर मचा कर एकत्रित कर रही थी इसी दौरान आरोपी मुरली जबरदस्ती हाथ छुड़ा कर फरार हो गया. पीड़ित की मां ने सैनी पुलिस को तहरीर देकर मुरली उर्फ राम निवास को नामजद आरोपी बनाकर केस दर्ज कराया. पुलिस ने मामले मे जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर आरोपी को कठोर सज़ा दिए जाने की अपील की.


शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत मे 5 गवाहों ने गवाही दी. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को अदालत ने आरोपी मुरली को दोषी करार दिया. कोर्ट ने मुरली उर्फ राम निवास को दुष्कर्म का दोषी मानने हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 10 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड भी लगाया.

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