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दहेज हत्या के दोषी पति को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - dowry murder cases in kaushambi

कौशांबी जिले में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में शराबी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पति पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया. जिसमें से 15 हजार रुपये की धनराशि मृतका के पिता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का कोर्ट ने आदेश दिया है.

जिला एवं सत्र न्यायालय.
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Published : Dec 8, 2021, 1:49 PM IST

कौशांबी: जिले में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में शराबी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पति पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, कोर्ट ने जुर्माने में 15 हजार रुपये की धनराशि मृतका के पिता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार फतेहपुर जनपद के किशुनपुर थाना क्षेत्र के ब्यौती गांव के झूरी लाल ने अपनी बेटी रेशमा देवी की शादी 2 जून वर्ष 2018 को पश्चिमशरीरा के पूरबशरीरा गांव में रहने वाले सूरजबली के साथ की थी. शादी के बाद से ही शराब का आदी सूरजबली दहेज की मांग को लेकर अपनी नवविवाहिता को प्रताड़ित करने लगा था.

जानकारी देते अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार.

जहां 18 मई 2019 को नशे में धुत होकर सूरजबली ने पत्नी रेशमा की गला दबाकर हत्या कर दी थी. अगले दिन मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था. वहीं, पुलिस ने जांच के बाद पति के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. मुकदमे की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चली. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने कोर्ट के समक्ष 6 गवाहों को प्रस्तुत किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. एडीजे कीर्ति कुणाल ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. जिसमें से न्यायालय ने 15 हजार रुपये मृतका के पिता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया.

इसे भी पढे़ं- दहेज हत्या मामला: फास्ट ट्रैक कार्ट ने पति और ससुर को दी आजीवन कारावास की सजा

कौशांबी: जिले में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में शराबी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पति पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, कोर्ट ने जुर्माने में 15 हजार रुपये की धनराशि मृतका के पिता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार फतेहपुर जनपद के किशुनपुर थाना क्षेत्र के ब्यौती गांव के झूरी लाल ने अपनी बेटी रेशमा देवी की शादी 2 जून वर्ष 2018 को पश्चिमशरीरा के पूरबशरीरा गांव में रहने वाले सूरजबली के साथ की थी. शादी के बाद से ही शराब का आदी सूरजबली दहेज की मांग को लेकर अपनी नवविवाहिता को प्रताड़ित करने लगा था.

जानकारी देते अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार.

जहां 18 मई 2019 को नशे में धुत होकर सूरजबली ने पत्नी रेशमा की गला दबाकर हत्या कर दी थी. अगले दिन मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था. वहीं, पुलिस ने जांच के बाद पति के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. मुकदमे की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चली. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने कोर्ट के समक्ष 6 गवाहों को प्रस्तुत किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. एडीजे कीर्ति कुणाल ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. जिसमें से न्यायालय ने 15 हजार रुपये मृतका के पिता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया.

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