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कासगंज: बाल विवाह रोकने के लिए टास्क फोर्स का हुआ गठन - बाल विवाह

यूपी के कासगंज में निदेशालय महिला कल्याण यूपी ने पत्र निर्गत कर अधिकारियों को बाल विवाह रोकने के निर्देश जारी किए हैं. साथ ही इस कुरीति को समाप्त करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

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कासगंज में बाल विवाह रोकने को टास्क फोर्स का गठन
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Published : Apr 26, 2020, 11:13 AM IST

कासगंज: निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश ने पत्र जारी कर रविवार को पड़ने वाली अक्षय तृतीय पर बाल विवाह रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. पत्र में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाए.

जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि अक्षय तृतीया पर जनपद कासगंज में होने वाले बाल विवाहों को प्रभावी ढंग से रोका जाये. इसके लिए टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है.

जनपद में गठित बाल विवाह टास्क फोर्स, ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के सहयोग से समाज में फैली इस कुरीति को समाप्त करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी.

जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. जिला प्रोबेशन अधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ ने पत्र जारी कर 26 अप्रैल 2020 को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिये प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है.

कासगंज: निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश ने पत्र जारी कर रविवार को पड़ने वाली अक्षय तृतीय पर बाल विवाह रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. पत्र में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाए.

जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि अक्षय तृतीया पर जनपद कासगंज में होने वाले बाल विवाहों को प्रभावी ढंग से रोका जाये. इसके लिए टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है.

जनपद में गठित बाल विवाह टास्क फोर्स, ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के सहयोग से समाज में फैली इस कुरीति को समाप्त करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी.

जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. जिला प्रोबेशन अधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ ने पत्र जारी कर 26 अप्रैल 2020 को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिये प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है.

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