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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला; परिक्रमा की अनुमति देने की मांग पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने का निर्देश - TGT 2013

अभी तक 307 उम्मीदवारों को नियु​क्ति पत्र नहीं दिए गए हैं. इसको लेकर उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 6, 2025, 8:48 PM IST

Updated : Jan 6, 2025, 10:58 PM IST

प्रयागराज: श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा व शाही ईदगाह परिसर की एकादशी पर परिक्रमा करने की अनुमति दिए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया है. श्री कृष्ण जन्म भूमि के एक पक्षकार आशुतोष पांडे ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर परिक्रमा की अनुमति देने की मांग की है. दूसरी ओर जन्मस्थान विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में वरशिप एक्ट पर दिए गए आदेश का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की है. जबकि हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया. हिंदू पक्ष की दलील थी कि विवादित परिसर एएसआई से संरक्षित है. इस मामले में वरशिप एक्ट लागू नहीं होता है. इसलिए सुनवाई की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने पर रोक लगाई है. सुनवाई पर कोई रोक नहीं लगाई है. इस पर न्यायाधीश ने सभी संशोधन अर्जियों पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि नियत की है.

टीजीटी 2013: हाईकोर्ट ने मांगी पदों की संख्या और नियुक्ति की जानकारी

टीजीटी 2013 के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से टीजीटी 2013 के विज्ञापित पदों की संख्या व विद्यालय के अनुसार की गई नियु​क्ति की जानकारी मांगी है. न्यायालय ने 9 जनवरी की ​ति​थि नीयत करते हुए कहा कि अब किसी पक्ष को कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अमरोहा के गौरव कुमार की याचिका पर दिया है.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया. इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को ​नियु​क्ति दे दी गई. लेकिन लगभग 307 उम्मीदवारों को नियु​क्ति पत्र अब तक नहीं दिए गए हैं. इसको लेकर इसके ​खिलाफ ही उम्मीदवारों ने याचिका दा​खिल की है.

इसे भी पढ़ें-

टीजीटी 2013 भर्ती: निदेशक ने HC में दाखिल किया हलफनामा, कहा- नियुक्ति देना चयन बोर्ड का काम
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अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को नियंत्रित करने के लिए कट ऑफ मार्क्स जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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इसे भी पढ़ें-हाईकोर्ट में संभल जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने दाखिल की निगरानी याचिका

प्रयागराज: श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा व शाही ईदगाह परिसर की एकादशी पर परिक्रमा करने की अनुमति दिए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया है. श्री कृष्ण जन्म भूमि के एक पक्षकार आशुतोष पांडे ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर परिक्रमा की अनुमति देने की मांग की है. दूसरी ओर जन्मस्थान विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में वरशिप एक्ट पर दिए गए आदेश का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की है. जबकि हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया. हिंदू पक्ष की दलील थी कि विवादित परिसर एएसआई से संरक्षित है. इस मामले में वरशिप एक्ट लागू नहीं होता है. इसलिए सुनवाई की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने पर रोक लगाई है. सुनवाई पर कोई रोक नहीं लगाई है. इस पर न्यायाधीश ने सभी संशोधन अर्जियों पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि नियत की है.

टीजीटी 2013: हाईकोर्ट ने मांगी पदों की संख्या और नियुक्ति की जानकारी

टीजीटी 2013 के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से टीजीटी 2013 के विज्ञापित पदों की संख्या व विद्यालय के अनुसार की गई नियु​क्ति की जानकारी मांगी है. न्यायालय ने 9 जनवरी की ​ति​थि नीयत करते हुए कहा कि अब किसी पक्ष को कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अमरोहा के गौरव कुमार की याचिका पर दिया है.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया. इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को ​नियु​क्ति दे दी गई. लेकिन लगभग 307 उम्मीदवारों को नियु​क्ति पत्र अब तक नहीं दिए गए हैं. इसको लेकर इसके ​खिलाफ ही उम्मीदवारों ने याचिका दा​खिल की है.

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Last Updated : Jan 6, 2025, 10:58 PM IST
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