कासगंज: जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने आदेश जारी किया है कि कोरोना वायरस के प्रकोप से उत्पन्न विकट परिस्थियों से निपटने के लिए प्रदेश के साथ ही जनपद में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य है. प्रशासन ऐसे लोगों पर एपिडेमिक एक्ट 1887 तथा उत्तर प्रदेश डिजीज ‘कोविड-19’ 2020 के तहत कार्रवाई करेगा.
डीएम ने बताया कि इसके लिये बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. इस मास्क को साबुन से अच्छी तरह धोकर दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है. गमछा, रूमाल, दुपट्टा आदि को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है.
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जिलाधिकारी ने सर्वसाधारण को आदेशित किया है कि घर से बाहर निकलते समय फेस कवर-मास्क का प्रयोग करना सुनिश्चित करें. उक्त अधिनियम/ विनियमावली के उल्लंघन पर विधिक कार्रवाई की जायेगी. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.