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कासगंज: 4 माह से फरार चल रहे गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्त गिरफ्तार - गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्त गिरफ्तार

यूपी के जनपद कासगंज में गैंगस्टरों के विरुद्ध पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है. इसके चलते आज दो और गैंगस्टर एक्ट के शातिर अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं. इनके पास से अवैध तमंचा व कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं.

पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी
पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी
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Published : Sep 7, 2020, 5:24 PM IST

कासगंजः जनपद में गैंगस्टरों के विरुद्ध कासगंज पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है. इसके चलते आज दो और गैंगस्टर एक्ट के शातिर अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं. इनके पास अवैध तमंचा व कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं.

मामला कासगंज जनपद की पटियाली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पटियाली कोतवाली इंस्पेक्टर शैलेन्द्र प्रताप गौतम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चला रखा है. इसी क्रम में सोमवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भरगैन बल्लूपुर रेलवे क्रॉसिंग पर इकरार पुत्र इकबाल निवासी बढेला थोक भरगैन एवं असलम पुत्र इकबाल को दो तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने बताया कि धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के दोनों शातिर अपराधी गोकशी के मामलों में संलिप्त रहे हैं. साथ ही विगत 4 माह से फरार चल रहे थे. इसके चलते इंस्पेक्टर शैलेन्द्र प्रताप गौतम ने दोनों अभियुक्तों पर 264/20 व 3/25 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया.

कासगंजः जनपद में गैंगस्टरों के विरुद्ध कासगंज पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है. इसके चलते आज दो और गैंगस्टर एक्ट के शातिर अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं. इनके पास अवैध तमंचा व कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं.

मामला कासगंज जनपद की पटियाली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पटियाली कोतवाली इंस्पेक्टर शैलेन्द्र प्रताप गौतम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चला रखा है. इसी क्रम में सोमवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भरगैन बल्लूपुर रेलवे क्रॉसिंग पर इकरार पुत्र इकबाल निवासी बढेला थोक भरगैन एवं असलम पुत्र इकबाल को दो तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने बताया कि धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के दोनों शातिर अपराधी गोकशी के मामलों में संलिप्त रहे हैं. साथ ही विगत 4 माह से फरार चल रहे थे. इसके चलते इंस्पेक्टर शैलेन्द्र प्रताप गौतम ने दोनों अभियुक्तों पर 264/20 व 3/25 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया.

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