कासगंजः जिले में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके भाइयों सहित 6 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने 7-7 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा इन सभी पर न्यायालय ने 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
कासगंज जिला एवं सत्र न्यायालय के गैंगस्टर कोर्ट ने शुक्रवार शाम को सन 2007 और 2011 के दो अलग-अलग मामलों में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पाण्डेय, उनके भाई और प्रदेश अध्यक्ष संदीप पाण्डेय, सुरजीत पाण्डेय, आशीष पाण्डेय, राकेश और नीरज सहित 6 लोगों को सात-सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही इन सभी पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने के समय सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ता न्यायालय के बाहर मौजूद रहे.
इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजीव यदुवंशी ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पाण्डेय और उनके तीन भाई और दो रिश्तेदार सहित 6 लोगों पर 2007 और 2012 के गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे चल रहे थे. लंबे समय से इन सभी का आपराधिक इतिहास रहा है. 2007 के एक मुकदमे में कुलदीप पाण्डेय और इनके भाई संदीप और आशीष अभियुक्त थे और 2011 के दूसरे गैंगस्टर के मामले में उपरोक्त कुलदीप और इनके तीन भाई और दो रिश्तेदार थे.
इन दोनों मुकदमों का ट्रायल माननीय न्यायालय एफटीसी प्रथम विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट द्वारा किया गया. साथ ही जिलाधिकारी कासगंज हर्षिता माथुर के निर्देशन में अभियोजन पक्ष के द्वारा सख्त पैरवी की गई. सभी साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में पेश किए गये. साक्ष्यों से संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय ने आज इन सभी को गैंगस्टर के दो अलग-अलग मामलों में सात-सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.