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गैंगस्टर एक्ट के 6 अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई 5 से 6 साल की सजा - gangster special court

कासगंज में वर्ष 2012 और 2017 में गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध चल रहे 6 अभियुक्तों को जिला और सत्र न्यायालय के अंतर्गत गैंगस्टर स्पेशल कोर्ट द्वारा 4 से 5 वर्ष तक के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10-10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

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जिला और सत्र न्यायालय
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Published : May 28, 2022, 8:52 PM IST

कासगंज : जिले में वर्ष 2012 और 2017 में गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध चल रहे 6 अभियुक्तों को जिला और सत्र न्यायालय के अंतर्गत गैंगस्टर स्पेशल कोर्ट द्वारा 4 से 5 वर्ष तक के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10-10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

जानकारी के अनुसार कासगंज जनपद के थाना अमांपुर पर गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्त कन्हैया पुत्र भगवान स्वरूप निवासी फतेहाबाद जनपद आगरा और शिव कुमार पुत्र मुन्नालाल निवासी राजा का ताल थाना टूंडला जनपद फिरोजाबाद, आलोक पुत्र रामकिशोर निवासी सुजरई थाना अमापुर को जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट स्पेशल कोर्ट द्वारा 4 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10-10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

इसे भी पढे़ंः क्राइम पर ईटीवी भारत की खास सीरीज़ यूपी का 'माफिया राज'

इसके अलावा थाना अमापुर पर ही गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्त ज्ञान सिंह पुत्र गोकुल सिंह निवासी नगला बंधा थाना अमापुर, राहुल पुत्र धर्म सिंह निवासी नगला बंधा, जय सिंह पुत्र सियाराम निवासी नगला बंधा आज शनिवार न्यायालय द्वारा पांच-पांच वर्ष के साधारण कारावास और 10-10 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है.
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कासगंज : जिले में वर्ष 2012 और 2017 में गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध चल रहे 6 अभियुक्तों को जिला और सत्र न्यायालय के अंतर्गत गैंगस्टर स्पेशल कोर्ट द्वारा 4 से 5 वर्ष तक के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10-10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

जानकारी के अनुसार कासगंज जनपद के थाना अमांपुर पर गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्त कन्हैया पुत्र भगवान स्वरूप निवासी फतेहाबाद जनपद आगरा और शिव कुमार पुत्र मुन्नालाल निवासी राजा का ताल थाना टूंडला जनपद फिरोजाबाद, आलोक पुत्र रामकिशोर निवासी सुजरई थाना अमापुर को जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट स्पेशल कोर्ट द्वारा 4 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10-10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

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इसके अलावा थाना अमापुर पर ही गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्त ज्ञान सिंह पुत्र गोकुल सिंह निवासी नगला बंधा थाना अमापुर, राहुल पुत्र धर्म सिंह निवासी नगला बंधा, जय सिंह पुत्र सियाराम निवासी नगला बंधा आज शनिवार न्यायालय द्वारा पांच-पांच वर्ष के साधारण कारावास और 10-10 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है.
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