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कासगंज: गैर संचारी रोगों से बचाव के लिए आशा कार्यकत्रियों को दिया गया प्रशिक्षण - non-communicable diseases

यूपी के कासगंज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गैर संचारी रोगों से बचाव के लिए आशा कार्यकत्रियों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 जनवरी तक चलेगा.

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आशा कार्यकत्रियों को दिया गया प्रशिक्षण.
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Published : Jan 28, 2020, 7:37 AM IST

कासगंज: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जनपद में गैर संचारी रोगों से बचाव के लिए आशा कार्यकत्रियों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया. इस दौरान आशा कार्यकत्रियों को मुख्य रूप से पांच बीमारियों से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 जनवरी तक चलेगा.

आशा कार्यकत्रियों को दिया गया प्रशिक्षण.

आशा कार्यकत्रियों को दिया गया प्रशिक्षण
आशा कार्यकत्रियों को प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनर देवदत्त सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है. जनपद में बने हेल्थ बैलेंस सेंटर पर CHO, आशा और एएनएम मिलकर कार्य करेंगी. इनको पांच बीमारियों उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, मोटापा और लकवा से संबंधित सारी जानकारी दी जा रही है. आशाओं के माध्यम से यह जानकारियां हेल्थ बैलेंस सेंटर पर जाएंगी.

ये भी पढ़ें:- कासगंज में बैंकों का बुरा हाल, शासकीय रुपए जमा करने के लिए भटक रहे अमीन

मास्टर ट्रेनर देवदत्त सिंह ने बताया कि आशा कार्यकत्रियों को यह भी जानकारी दी गई कि किसी भी सार्वजनिक सरकारी प्रतिष्ठान से 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान की सामग्री नहीं बेची जा सकती है. कोई भी दुकानदार अगर 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर को धूम्रपान संबंधी वस्तु देता है तो उस पर भी कार्रवाई के लिए कानून बनाया गया है.

कासगंज: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जनपद में गैर संचारी रोगों से बचाव के लिए आशा कार्यकत्रियों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया. इस दौरान आशा कार्यकत्रियों को मुख्य रूप से पांच बीमारियों से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 जनवरी तक चलेगा.

आशा कार्यकत्रियों को दिया गया प्रशिक्षण.

आशा कार्यकत्रियों को दिया गया प्रशिक्षण
आशा कार्यकत्रियों को प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनर देवदत्त सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है. जनपद में बने हेल्थ बैलेंस सेंटर पर CHO, आशा और एएनएम मिलकर कार्य करेंगी. इनको पांच बीमारियों उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, मोटापा और लकवा से संबंधित सारी जानकारी दी जा रही है. आशाओं के माध्यम से यह जानकारियां हेल्थ बैलेंस सेंटर पर जाएंगी.

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मास्टर ट्रेनर देवदत्त सिंह ने बताया कि आशा कार्यकत्रियों को यह भी जानकारी दी गई कि किसी भी सार्वजनिक सरकारी प्रतिष्ठान से 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान की सामग्री नहीं बेची जा सकती है. कोई भी दुकानदार अगर 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर को धूम्रपान संबंधी वस्तु देता है तो उस पर भी कार्रवाई के लिए कानून बनाया गया है.

Intro:राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जनपद कासगंज में गैर संचारी रोगों से बचाव हेतु आशा कार्यकत्रियों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है जिसके चलते आशा कार्यकत्रियों को मुख्य रूप से पांच बीमारियों से बचाव के उपायों के बारे में बताया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 जनवरी तक चलने वाला है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में मास्टर ट्रेनर देवदत्त सिंह ने ईटीवी भारत को को विस्तार से जानकारी दी।


Body:वीओ-1- जनपद कासगंज में इन दिनों गैर संचारी रोगों से बचाव हेतु आशा कार्यकत्रियों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है जिसके चलते आज कार्यकत्रियों को प्रशिक्षित किया गया।
वही आशा कार्यकत्रियों को प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनर देवदत्त सिंह जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है जो जनपद भर में चल रहा है। जो जनपद में हेल्थ बेलेंस सेंटर बने हुए हैं इन पर CHO,आशा व एएनएम मिलकर कार्य करेंगे। और इनको पांच बीमारियों उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुंह का कैंसर,स्तन कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर,मोटापा व लकवा से संबंधित सारी जानकारी आशाओं को दी जा रही है।
आशाओं के माध्यम से यह जानकारियां हेल्थ बैलेंस सेंटर पर जाएंगीं

वीओ-2- वही आशा कार्यकत्रियों को खानपान में सुधार के बारे में भी जानकारी दी गई। आज इनको तंबाकू एवं शराब के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी । वहीं धूम्रपान किन-किन तरीकों से होता है और इससे कौन-कौन से लोग प्रभावित होते हैं ।साथ ही निष्क्रिय धूम्रपान क्या है इसके बारे में भी जानकारी दी। वही आशा कार्यकत्रियों को यह भी जानकारी दी गई कि किसी भी सार्वजनिक सरकारी प्रतिष्ठान से 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान की सामग्री नहीं बेची जा सकती। वही कोई दुकानदार अगर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को अगर धूम्रपान संबंधी वस्तु देता है तो उस पर भी कार्यवाही के लिए कानून बनाया गया है।

बाईट- देवदत्त सिंह- मास्टर ट्रेनर

रिपोर्टर-प्रशांत शर्मा
09760810106


Conclusion:
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