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कासगंजः 23 दिन में सुनावाई पूरी, दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा - दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के कासगंज में जनपद न्यायालय में मात्र 23 दिन के अंदर ट्रायल पूरा कर एक मासूम को न्याय मिल गया. जिला जज ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी. जिले में एक सितंबर को सात वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसकी सुनावाई जिला सत्र न्यायालय में चल रही थी.

दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा.
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Published : Oct 20, 2019, 12:33 PM IST

कासगंजः जनपद न्यायालय में शनिवार को मात्र 23 दिन के अंदर ट्रायल पूरा कर एक मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इतने कम समय में अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है. इसके पूर्व न्यायालय का यह रिकाॅर्ड 90 दिन का था, जिसमें जनपद के अपर जिला जज ने तिहरे हत्याकांड में फांसी की सजा 90 दिन में सुनाई थी, लेकिन अब यह रिकाॅर्ड 23 दिन का हो गया.

दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा.

7 वर्षीय मासूम के साथ हुआ था दुष्कर्म
बीते एक सितंबर को सोरों कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कादरवाड़ी में एक सात वर्षीय मासूम के साथ गांव के ही आरोपी हामिद ने बंधक बनाकर बाजरे के खेत में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पीड़िता के परिजनों ने सोरों कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मामले में सोरों पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 24 घंटे में आरोपी हामिद को कोतवाली क्षेत्र के गोरहा नहर पुल के निकट से गिरफ्तार कर लिया.

पढे़ं- कासगंज: 10 दिन से लापता युवक का मिला कंकाल

पुलिस ने 20 सितंबर को धारा 376 के तहत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. 25 सितम्बर को पास्को एक्ट के तहत पूरा आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में दाखिल कर दिया था. शनिवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला जज नवनीत कुमार ने जल्दी सुनवाई करते हुए मात्र 23 दिन में ही आरोपी आमीद को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पीड़िता को ढाई लाख बतौर मुआवजा देने के निर्देश भी दिया.

कासगंजः जनपद न्यायालय में शनिवार को मात्र 23 दिन के अंदर ट्रायल पूरा कर एक मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इतने कम समय में अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है. इसके पूर्व न्यायालय का यह रिकाॅर्ड 90 दिन का था, जिसमें जनपद के अपर जिला जज ने तिहरे हत्याकांड में फांसी की सजा 90 दिन में सुनाई थी, लेकिन अब यह रिकाॅर्ड 23 दिन का हो गया.

दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा.

7 वर्षीय मासूम के साथ हुआ था दुष्कर्म
बीते एक सितंबर को सोरों कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कादरवाड़ी में एक सात वर्षीय मासूम के साथ गांव के ही आरोपी हामिद ने बंधक बनाकर बाजरे के खेत में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पीड़िता के परिजनों ने सोरों कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मामले में सोरों पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 24 घंटे में आरोपी हामिद को कोतवाली क्षेत्र के गोरहा नहर पुल के निकट से गिरफ्तार कर लिया.

पढे़ं- कासगंज: 10 दिन से लापता युवक का मिला कंकाल

पुलिस ने 20 सितंबर को धारा 376 के तहत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. 25 सितम्बर को पास्को एक्ट के तहत पूरा आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में दाखिल कर दिया था. शनिवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला जज नवनीत कुमार ने जल्दी सुनवाई करते हुए मात्र 23 दिन में ही आरोपी आमीद को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पीड़िता को ढाई लाख बतौर मुआवजा देने के निर्देश भी दिया.

Intro:Place - Kasganj
Date - 19 October 2019
Reporter - Dharmendra Singh
Mo no - 8448949265


न्यायालय का 23 दिन में एतिहासिक फैसला, दुष्कर्मी को अंतिम सांस तक की सजा।

एंकर - कासगंज जनपद न्यायालय में शनिवार को मात्र 23 दिन के अंदर ट्रायल पूरा कर एक मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने का अबतक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है

आपको बतादे पूर्व में न्यायालय का यह रिकाॅर्ड 90 दिन का था।जिसमें जनपद केअपर जिला जज ने तिहरे हत्याकांड में फांसी की 90 दिन में सुनाई थी लेकिन अब यह रिकाॅर्ड 23 दिन का हो गया जंहा एक दुष्कर्म के आमीद नाम के आरोपी को अपर जिला जज नवनीत कुमार ने अंतिम सांस तक आजीवन कारावास सजा सुनाई ओर पीडिता को ढाई लाख रूपये मुआबजा देने के आदेश दिए

आपको बतातें चले कि बीतीएक सितम्बर को सोरों कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कादरवाडी निवासी एक नाबालिग 7 वर्सीय मासूम के साथ गांव के ही हामिद ने किशोरी को बंधक बनाकर बाजरे के खेत में दुष्कर्म की की घटना को अंजाम दिया था। जंहा पीडिता के परिजनों ने सोरों कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था जिसमे सोरों पुलिस ने तत्पर्यता दिखाते हुए 24 घंटे में आरोपी हामिद को कोतवाली क्षेत्र के गोरहा नहर पुल के निकट से गिरफ्तार कर लिया ओर 20 सितम्बरको धारा 376 के तहत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विवेचना में पीड़िता मासूम नाबालिग होने के चलते 25 सितम्बर को पास्को एक्ट के तहत पूरा आरोप पत्र पुलिस ने दाखिल कर दिया था। ओर आज सुनवाई के दौरान अपर जिला जज सत्र नवनीत कुमार ने तत्पर्यता से सुनवाई करते हुए मात्र 23 दिन में ही आरोपी आमीद के पक्ष विपक्ष की दलींले सुनने के बाद आमीद को दोषी ठहराया ओर उसे अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई ओर पीडिता को ढाई लाख बतौर मुआबजा देने के निर्देश भी दिए फिलहाल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है

सरकारीअधिवक्ता अनिल यादव ने पुलिस की ओर से आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की

बाइट - अनिल यादव सरकारी अधिवक्ता, कासगंजBody:KasganjConclusion:Kasganj
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