कानपुर: शालिनी यादव से फिजा फातिमा बनकर निकाह करने वाली युवती पुलिस से चार कदम आगे निकल गई है. बता दें कि शालिनी यादव ने दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा लिया है. दरअसल कानपुर पुलिस शालिनी यादव को बरामद कर मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराना चाहती थी और शालिनी यादव के परिवार वालों ने भी यही मांग की थी. साथ ही शालिनी के परिवार ने यह भी आरोप लगाया था कि शालिनी ने फैजल के दबाव में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर परिवारजनों पर आरोप लगाया है.
कानपुर में अलग-अलग थानों में 5 लड़कियों का ब्रेनवाश कर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के मामला सामने आया था. इस मामले से जुड़े 5 आरोपी लाल कॉलोनी के रहने वाले थे. शालिनी यादव के परिजन समेत बाकी लड़कियों के परिवार वालों ने आईजी रेंज मोहित अग्रवाल से मुलाकात की थी. परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि शहर में संगठित गिरोह सक्रिय है जो लड़कियों का ब्रेनवाश कर धर्म परिवर्तन कराता है. उनका कहना था कि हमारी बच्चियों को बरामद किया जाए और उनके धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए जाएं. इस पर आईजी रेंज ने एसपी साउथ दीपक भूकर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था.
एसपी साउथ दीपक भूकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि किदवई नगर से जो शालिनी यादव का केस था, उसमें शालिनी यादव ने माननीय हाईकोर्ट दिल्ली में एक एप्लीकेशन लगाई थी. इसमें माननीय हाईकोर्ट ने धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए आदेशित किया था, जिसमें शालिनी का बयान दर्ज हो गया है और आयोग की ओर से उसका अवलोकन भी कर लिया गया है, क्योंकि वह बालिग है और उसने यह कहा है कि वह अपनी मर्जी से साथ में है. साथ ही उसने यह भी कहा है कि फैजल मेरे पति हैं. एसपी साउथ ने बताया कि अभी तक उनके बयानों से यही सामने आया है.