ETV Bharat / state

शस्त्र लाइसेंस न दिखा पाने के मामले में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को एक वर्ष कैद और जुर्माने की सजा

Etv Bharat
मंत्री राकेश सचान
author img

By

Published : Aug 8, 2022, 1:06 PM IST

Updated : Aug 8, 2022, 5:11 PM IST

12:51 August 08

शस्त्र लाइसेंस न दिखा पाने के मामले में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को एक वर्ष कैद और जुर्माने की सजा

यह बोले एमएसएमई मंत्री राकेश सचान.

कानपुर: योगी सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को कानपुर कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस न दिखा पाने संबंधी करीब 30 साल पुराने मामले में दोषी मान लिया है और एक साल की कैद की सजा सुनाई है. एसीएमएम थर्ड की ओर से सुनाए गए फैसले में एक वर्ष की कारावास के साथ ही उन पर 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इस पूरे मामले पर एमएसएमई मंत्री की ओर से पैरवी कर रहे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी का कहना है कि अब एमएसएमई मंत्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे. एमएसएमई मंत्री को जेल भेजा जाएगा या नहीं, इस पर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है.

शनिवार को एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के वकील द्वारा कोर्ट से होल्ड आर्डर की कॉपी लेकर भागने का मामला सामने आया था, तब से एमएसएमई मंत्री लगातार यह बात कह रहे थे कि वह सोमवार को कोर्ट में हाजिर होंगे. ऐसे में सोमवार से ही कोर्ट परिसर में जगह-जगह भारी फोर्स तैनात कर दी गई थी. दोपहर करीब 12.25 बजे एमएसएमई मंत्री राकेश सचान अपने वकीलों व काफिले के साथ कलेक्ट्रेट भवन के ठीक सामने से कोर्ट पहुंचे थे. इसके बाद दोपहर करीब दो बजे वह एसीएमएस थर्ड की कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे. यहां लगभग एक घंटे तक मामले की सुनवाई चली. इसके बाद करीब तीन बजे न्यायालय ने उन्हें दोषी मानते हुए एक साल कैद व जुर्माने की सजा सुना दी. अब एमएसएमई मंत्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट में अपील करेंगे.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

12:51 August 08

शस्त्र लाइसेंस न दिखा पाने के मामले में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को एक वर्ष कैद और जुर्माने की सजा

यह बोले एमएसएमई मंत्री राकेश सचान.

कानपुर: योगी सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को कानपुर कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस न दिखा पाने संबंधी करीब 30 साल पुराने मामले में दोषी मान लिया है और एक साल की कैद की सजा सुनाई है. एसीएमएम थर्ड की ओर से सुनाए गए फैसले में एक वर्ष की कारावास के साथ ही उन पर 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इस पूरे मामले पर एमएसएमई मंत्री की ओर से पैरवी कर रहे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी का कहना है कि अब एमएसएमई मंत्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे. एमएसएमई मंत्री को जेल भेजा जाएगा या नहीं, इस पर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है.

शनिवार को एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के वकील द्वारा कोर्ट से होल्ड आर्डर की कॉपी लेकर भागने का मामला सामने आया था, तब से एमएसएमई मंत्री लगातार यह बात कह रहे थे कि वह सोमवार को कोर्ट में हाजिर होंगे. ऐसे में सोमवार से ही कोर्ट परिसर में जगह-जगह भारी फोर्स तैनात कर दी गई थी. दोपहर करीब 12.25 बजे एमएसएमई मंत्री राकेश सचान अपने वकीलों व काफिले के साथ कलेक्ट्रेट भवन के ठीक सामने से कोर्ट पहुंचे थे. इसके बाद दोपहर करीब दो बजे वह एसीएमएस थर्ड की कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे. यहां लगभग एक घंटे तक मामले की सुनवाई चली. इसके बाद करीब तीन बजे न्यायालय ने उन्हें दोषी मानते हुए एक साल कैद व जुर्माने की सजा सुना दी. अब एमएसएमई मंत्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट में अपील करेंगे.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

Last Updated : Aug 8, 2022, 5:11 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.