कानपुर: सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा दिलाने के लिए पुलिस ने 542 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है. इस चार्जशीट में पुलिस की तरफ से फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा और एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज को अहम आधार बनाया गया है. एयर लाइंस कंपनी की तरफ से भी साक्ष्य मांगे गए थे, जिससे साफ होता है कि विधायक ने आधारकार्ड में असरफ बनकर यात्रा की थी. इन सबूतों के आधार पर इरफान को कोर्ट से सजा मिल सकती है. वहीं, इस चार्जशीट में पुलिस ने 30 गवाहों के नाम की भी लिस्ट तैयार की है जो विधायक के खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे. हालांकि, इन सभी बिंदुओं की जांच में आरोपी विधायक के भाई रिजवान की भूमिका नहीं पाई गई. इस वजह से रिजवान पर फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा मामले में पुलिस की तरफ से राहत मिली है.
इरफान और रिजवान के खिलाफ आगजनी मामले को लेकर पुलिस ने कोर्ट में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसमें 16 लोगों को गवाह बनाया गया है. साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी चार्जशीट में लगाई गई थी. इस पर सुनवाई होनी है. परत दर परत पुलिस इरफान को सजा दिलाने के लिए चार्जशीट में लगातार सबूतों को शामिल कर रही है.
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विधानसभा सदस्यता की बात अगर की जाय तो सपा विधायक इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ सकती है. संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि विधायक द्वारा कूटरचित तरीके से आधार कार्ड में छेड़छाड़ करके हवाई यात्रा की थी. इसके पर्याप्त साक्ष्य हैं. वहीं, हाइकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक दीक्षित का कहना है कि अगर पुलिस की तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट में इस चार्टशीट के सबूतों पर सजा मिलती है तो इरफान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है.