कानपुर: शहर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं. कुछ दिनों पहले सपा विधायक की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी. वहीं, अब शुक्रवार को आगजनी मामले में सुनवाई के दौरान सपा विधायक की ओर से कोर्ट में पेश मुख्य गवाह ऋषभ गुप्ता अपने पूर्व में दिए गए बयान से पलट गया.
मोतीमोहाल निवासी ऋषभ गुप्ता ने कहा कि सपा विधायक इरफान सोलंकी ने अपने भाइयों रिजवान व अरशद के साथ मिलकर जाजमऊ निवासी महिला के घर पर आगजनी की थी. वहीं, इससे पहले ऋषभ ने इस मामले में बयान दिया था कि वह अपने घर से जाजमऊ स्थित एक मंदिर में दर्शन करके लौट रहा था, तब उसने रास्ते में देखा था कि एक घर में आग लगी हुई है. शुक्रवार को ऋषभ ने जो बयान दिए, वह एक तरह से कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के पक्ष में हो गए. इससे सपा विधायक के खिलाफ दर्ज मामलों में अब पुलिस की फाइल पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी.
सपा विधायक इरफान के भाई अरशद की भी बढ़ेंगी मुश्किलें : शुक्रवार को मुख्य गवाह ऋषभ गुप्ता ने जो बयान दिए, उससे अब सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई अरशद की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं. अभी तक पुलिस की ओर से अरशद को आरोपी नहीं बनाया गया था. मगर, अब आने वाले दिनों में पुलिस सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई अरशद को भी अरेस्ट कर सकती है. वहीं, चर्चा यह भी है कि इस आगजनी के मामले में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के अफसरों के पास जो साक्ष्य हैं. उसमें अरशद भी घटनास्थल पर मौजूद था.
इस मामले में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि सपा विधायक इरफान सोलंकी का मामला विचारण स्तर पर है. हमें उम्मीद है, कि जल्द ही न्यायालय की ओर से फैसला सुनाया जाएगा.
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