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कोर्ट से फैसले की कॉपी लेकर भागने वाले एमएसएमई मंत्री को मिली जमानत - Senior Advocate Shivakant Dixit

अवैध शस्त्र मामले में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को कानपुर की कोर्ट ने जमानत दे दी है. इसी मामले में मंत्री पर फैसले की कॉपी लेकर भागने का आरोप लगा था.

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एमएसएमई मंत्री राकेश सचान
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Published : Aug 23, 2022, 5:42 PM IST

कानपुर: अवैध शस्त्र के करीब 30 साल पुराने मामले में कुछ दिनों पहले एसीएमएम थर्ड की कोर्ट से एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को एक साल कारावास व 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. इस मामले को लेकर एमएसएमई मंत्री पर यह आरोप लगा था, कि वह कोर्ट के फैसले की कॉपी लेकर कोर्ट से फरार हो गए थे. हालांकि, जब दोबारा एमएसएमई मंत्री कोर्ट में पेश हुए थे तो उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी.

इसी मामले में मंगलवार को एडीजे-11 कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां एमएसएमई मंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने अपील संबंधी पक्ष रखा. एडीजे-11 कोर्ट में काफी देर तक सुनवाई चलती रही. इसके बाद 25-25 हजार रुपये को दो बांड व 1500 रुपये जुर्माना जमा करने के बाद एमएसएमई मंत्री को जमानत मिल गई.

पढ़ेंः कोर्ट से रफूचक्कर होने का मामला: एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के खिलाफ कोर्ट रीडर ने की पुलिस से शिकायत

इसके साथ ही एक साल की कारावास संबंधी सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया गया. वरिष्ठ अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि इस तरह के मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में होती है. जब अपील सुनी जाती है तो सजा को निलंबित करने का प्रावधान है.

पढ़ेंः शस्त्र लाइसेंस न दिखा पाने के मामले में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को एक वर्ष कैद और जुर्माने की सजा

कानपुर: अवैध शस्त्र के करीब 30 साल पुराने मामले में कुछ दिनों पहले एसीएमएम थर्ड की कोर्ट से एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को एक साल कारावास व 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. इस मामले को लेकर एमएसएमई मंत्री पर यह आरोप लगा था, कि वह कोर्ट के फैसले की कॉपी लेकर कोर्ट से फरार हो गए थे. हालांकि, जब दोबारा एमएसएमई मंत्री कोर्ट में पेश हुए थे तो उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी.

इसी मामले में मंगलवार को एडीजे-11 कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां एमएसएमई मंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने अपील संबंधी पक्ष रखा. एडीजे-11 कोर्ट में काफी देर तक सुनवाई चलती रही. इसके बाद 25-25 हजार रुपये को दो बांड व 1500 रुपये जुर्माना जमा करने के बाद एमएसएमई मंत्री को जमानत मिल गई.

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इसके साथ ही एक साल की कारावास संबंधी सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया गया. वरिष्ठ अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि इस तरह के मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में होती है. जब अपील सुनी जाती है तो सजा को निलंबित करने का प्रावधान है.

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